Sub Inspector Suspended: हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर सस्पेंड, इस मामले में गिरी गाज

हरियाणा में भ्रष्टाचार में संलप्तिता की वजह से सब इंस्पेक्टर ऋषिपाल को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया है। अंबाला के एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने एसआई ऋषिपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज दो मामलों में संलिप्त पाए जाने पर बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं।
एसआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बाद एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति उनके पास शिकायत लेकर आता है तो उसकी समस्या का समाधान करना पुलिस का सर्वप्रथम कर्तव्य है। सच्ची निष्ठा व ईमानदारी से ही हर पुलिस कर्मचारी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए।
उन्होंने साफ कहा कि अगर भविष्य में यदि कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी पीडित व्यक्ति की शिकायत पर सच्ची नष्ठिा व ईमानदारी से कार्रवाई नहीं करता है और वह कर्मचारी किसी भी अपराधिक मामले पुलिस जांच में भ्रष्टाचार में संलप्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विजिलेंस ने दर्ज किया था केस
पुलिस थाना साहा में कार्यरत उप निरीक्षक ऋषि पाल को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने साहा में दर्ज मुकदमा नंबर 264 दिनांक 12 दिसंबर 2021 धारा 148, 149, 323, 324,285, 326, 307, 506 के तहत दर्ज मामले में घूस लेते हुए 30 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया था।
एसपी की ओर से इस मामले की जांच की जिम्मेदारी डीएसपी रजनीश कुमार को दी गई थी। जांच के दौरान एसआई पर लगे आरोपी सही पाए गए। इसी तरह ऋषि पाल के खिलाफ एक अन्य मुकदमा नंबर 342 दिनांक 3 नवंबर 2019 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत पहले भी दर्ज है। एसपी ने बताया कि दोनों ही मामलों में पुलिस की छवि धूमिल हुई है। इसी आधार पर ऋषिपाल के खिलाफ ठोस कार्रवाई की गई है।