Haryana viklang Pension Yojana: हरियाणा के विकलांग लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपए

 
Haryana viklang Pension Yojana: हरियाणा के विकलांग लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपए
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हरियाणा सरकार और छोटे बड़े गरीब परिवारों के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाती रहती है। आज हम आपको विकलांग लोगों के लिए चलाई हुई, विकलांग पेंशन योजना के बारे में आपको बताने वाले हैं। और उसकी पूरी अपडेट देने वाले हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा विकलांग लोगों के लिए कौन सी पेंशन चलाई हुई है और कितने पैसे मिलते हैं तो चलिए हम आपको नीचे बताते चलते हैं।

उद्देश्य: हरियाणा सरकार दिव्यांग (विकलांग) नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए यह योजना चला रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।

पात्रता (Eligibility):

1. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो।


2. न्यूनतम 60% दिव्यांगता हो (सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित)।


3. उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो।


4. परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।


5. अन्य किसी सामाजिक पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हों।

पेंशन राशि:

₹2750 प्रति माह (2025 में अनुमानित)


जरूरी दस्तावेज:

1. आधार कार्ड


2. निवास प्रमाण पत्र


3. दिव्यांगता प्रमाण पत्र


4. आय प्रमाण पत्र


5. बैंक खाता पासबुक


6. पासपोर्ट साइज फोटो


7. मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया:

ऑनलाइन आवेदन: https://pension.socialjusticehry.gov.in

लोक सेवा केंद्र (CSC) या नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय से भी आवेदन कर सकते हैं।


महत्वपूर्ण बात:

आवेदन स्वीकृत होने के बाद हर महीने की पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।