Haryana News : खतरे में है हरियाणा के 465 सब-इंस्पेक्टरों की नौकरी, इस वजह से हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजकर मांगा जवाब

Haryana News: हरियाणा में 2021 में हुई 465 सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती पर तलवार लट गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के निर्देश दिए है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 400 पुरुष और 65 महिला SI की नियुक्ति का परिणाम सामाजिक और आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी किया गया और सभी को इसी के आधार पर नियुक्ति दे दी गई है।
जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में कहा है कि लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वालों को बोनस अंकों के लाभ की वजह से चयन सूची में स्थान मिल गया और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। इन अतिरिक्त अंकों का लाभ एक प्रकार से आरक्षण है और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता।
इसके साथ ही याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में यह भी दलील दी कि हाल ही में CET के तहत हो रही ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में भी हाईकोर्ट इन अंकों के लाभ को असंवैधानिक करार दे चुका है। यदि इन अंकों को हटा कर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो याचिकाकर्ता का नाम भी लिस्ट में आ सकता है।
फिर से बनाई जाए लिस्ट
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा है कि एसआई के परिणाम को रद्द कर नए सिरे से मैरिट लिस्ट तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की सभी दलीलें सुनने के बाद प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।