Haryana Govt Employees: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मनोहर सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान
Haryana Govt Employees News: हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रेक्ट, एडहाॅक, डेलीवेज पर काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे कर्मचारी 52 साल तक सरकारी रेगुलर भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्तमान में नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष है।
नए नियमों के तहत हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के तहत, किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट दी जाएगी।
नए नियमों के अनुसार कर्मचारियों को पिछली नौकरी में पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या के बराबर आयु में छूट मिलेगी। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे।
एक बार जब किसी व्यक्ति को आयु में छूट के लाभ के साथ सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड और निगम में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो वह बाद में दोबारा इसका लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।