Big Breaking-: हरियाणा में अब मकानों पर नहीं बना सकेंगे चौथी मंजिल, बिल्डिंगों की गिराई जाएगी चौथी मंजिल

हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में चौथी मंजिल पर निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा फैसला लिया है।
 
हरियाणा में अब मकानों पर नहीं बना सकेंगे चौथी मंजिल, बिल्डिंगों की गिराई जाएगी चौथी मंजिल
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Haryana News: हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में चौथी मंजिल पर निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा फैसला लिया है। जिसके चलते अब चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अवैध निर्माण गिराने होंगे। इसके साथ ही इमारतों को पहले वाली मूल स्थिति में लाना होगा। 


इतना ही नहीं अब हरियाणा सरकार ने चौथी मंजिल पर बने निर्माणों को लेकर किसी प्रकार की खरीदो-फरोख्त पर भी रोक लगा दी है। इसको लेकर बीते मंगलवार को नगर और आयोजना विभाग के महानिदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने पिछले साल की शुरुआत में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवनों के निर्माण को मंजूरी की नीति बनाई थी। लेकिन इस पर विवाद होने लगा। 


जिसके बाद 23 फरवरी 2023 को विभाग के तत्कालीन महानिदेशक टीएल सत्यप्रकाश ने नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में आर्किटेक्ट्स द्वारा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए, जहां इस प्रतिबंध के लागू होने से पहले चौथी मंजिल के लिए बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी गई थी। हरियाणा में जहां 23 फरवरी 2023 से पहले स्वीकृत भवन योजना के बिना चौथी मंजिल के लिए OC जारी किया गया। 


ऐसे निर्माण की मूल स्थिति में बहाली सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी। ऐसे सभी वास्तुकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। निर्देश दिया गया है कि ऐसी इमारत के लिए कोई व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए, जहां चौथी मंजिल के लिए भवन योजना को मंजूरी नहीं दी गई है। साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि सभी व्यवसाय प्रमाणपत्र हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के नियमों के अनुसार हैं।