ऐलनाबाद उपचुनाव- 19 प्रत्याशी चुनावी दंगल में, अब 30 अक्टूबर को होगी वोटिंग, चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर

 
ऐलनाबाद उपचुनाव- 19 प्रत्याशी चुनावी दंगल में, अब 30 अक्टूबर को होगी वोटिंग, चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर
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ऐलनाबाद उपचुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख थी, जिसमें आज दो उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया है। इसके बाद अब 19 प्रत्याशी मैदान में निश्चित रूप से उतर चुके हैं।

नामांकन वापसी के प्रक्रिया के बाद सभी उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न भी जारी कर दिए गए हैं। 19 प्रत्याशियों में 7 राजनीतिक दल से जुड़े हैं, वहीं बाकी 12 प्रत्याशी निर्दलीय हैं।

ऐलनाबाद उपचुनाव में हिस्सा लेने के लिए 26 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिनमें से 3 रद्द हो गए और दो नामांकन वापस हो गए। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी गोबिंद कांडा व कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल ने दो नामांकन दाखिल किए थे। ऐसे में अब 19 प्रत्याशी ही मैदान में हैं।

बता दें कि ऐलनाबाद उपचुनाव में मतदान 30 अक्टूबर को होगा, जिसके लिए चुनावी प्रचार पर 29 अक्टूबर को रोक लगा दी जाएगी। वहीं मतगणना 2 नवंबर को होगी।

ये है प्रत्याशियों की लिस्ट

ऐलनाबाद उपचुनाव- 19 प्रत्याशी चुनावी दंगल में, अब 30 अक्टूबर को होगी वोटिंग, चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने सभी हथियार लाइसेंस धारकों से कहा है कि वे अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाने या मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास 15 अक्तूबर तक जमा करवाएं। निर्धारित तिथि के उपरांत यदि किसी भी व्यक्ति के पास अवैध तौर पर हथियार पाया जाता है तो उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि आगामी 30 अक्तूबर को ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के अंतर्गत प्रदत: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है।

इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ अग्रिय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। ये आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात है उन पर लागू नहीं होंगे। आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।