रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को हो रहा समाप्त, जानें क्या है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया

 
रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को हो रहा समाप्त, जानें क्या है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया
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चुनाव आयोग (Election Commission) गुरुवार को भारत के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। यह चुनाव 24 जुलाई से पहले होना है। क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

राज्यसभा और लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं हैं और इसलिए, वे चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं हैं। इसी तरह विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक नहीं होते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में विशेष तरीके से मतदान होता है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। यानी सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम।

सिंगल वोट का मतलब है कि मतदाता केवल एक वोट डालता है, लेकिन वह अपनी एफआईआर के जरिए कई उम्मीदवारों को वोट देता है। यानी वह बैलेट पेपर पर बताता है कि कौन उसकी पहली पसंद है और कौन दूसरी, तीसरी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा में चुने गए सांसद अपने मतों से ऐसा करते हैं। उल्लेखनीय है कि संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं।