TRAI Update: टेलीकॉम सेक्टर में हुआ बड़ा बदलाव, इन लोगों पर लगेगा 50 लाख रुपए का जुर्माना

 टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ है। 26 जून से देशभर में 'दूरसंचार अधिनियम 2023' लागू हो गया है।
 
TRAI Update: टेलीकॉम सेक्टर में हुआ बड़ा बदलाव, इन लोगों पर लगेगा 50 लाख रुपए का जुर्माना 
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टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ है। 26 जून से देशभर में 'दूरसंचार अधिनियम 2023' लागू हो गया है। यह कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पारित हो गया था। इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक जीवन भर में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा।

अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा सिम इस्तेमाल करता पाया गया तो 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, धोखाधड़ी से किसी दूसरे की आईडी से सिम लेने पर 3 साल की सजा होगी। वहीं, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

नए टेलीकॉम कानून के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर नेटवर्क को सस्पेंड कर सकेगी। साथ ही आपके मैसेज को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी। इसके अलावा सरकार ने पुराने कानून में कई बदलाव करके कई अधिकार अपने पास रखे हैं।

जैसे आपातकाल के समय में सरकार किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को अपने नियंत्रण में ले सकती है। इसके साथ ही सरकार की अनुमति के बाद निजी संपत्ति में भी टावर लगाए जा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह कानून (दूरसंचार अधिनियम 2023) पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पारित हो गया था। यह देश के 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और 'भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933' की जगह लेगा। 

सरकार के पास होंगे ये अधिकार दूरसंचार अधिनियम 2023 में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें किसी भी आपातकाल या युद्ध की स्थिति में सरकार जरूरत पड़ने पर किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क और प्रबंधन को अपने नियंत्रण में ले सकेगी। इसके बाद सरकार के पास उन्हें निलंबित करने का भी अधिकार होगा। 


देश के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी संदेश के प्रसारण को रोक सकती है। स्पैम कॉल से लोगों को मिलेगी राहत नए दूरसंचार अधिनियम में सरकार ने स्पैम कॉल की समस्या को गंभीरता से लिया है। 


इसके चलते अब टेलीकॉम कंपनियों को लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। अब टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी तरह का प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले यूजर्स की सहमति लेनी होगी। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों को यूजर्स की शिकायतों को सुनने के लिए ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, ताकि यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकें।