100, 200, 500 रुपये के नोटों को लेकर RBI ने जारी की नई गाइडलाइन, यहां देखें पूरी डिटेल्स

नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन देश भर में नोटबंदी के बाद नोटों को लेकर कई तरह की वायरल और फर्जी खबरें सामने आ रही हैं।
 
100, 200, 500 रुपये के नोटों को लेकर RBI ने जारी की नई गाइडलाइन
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New Currency Notes: नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन देश भर में नोटबंदी के बाद नोटों को लेकर कई तरह की वायरल और फर्जी खबरें सामने आ रही हैं।

अब पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए एक खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको बिल्कुल नए नोट मिलेंगे। बैंक ने ट्वीट कर इन नोटों के बारे में जानकारी दी है।

अपनी नजदीकी शाखा से करें संपर्क 

पीएनबी ने अपने आधिकारिक ट्वीट में लिखा है कि अगर आप भी पुराने या कटे-फटे नोट बदलना चाहते हैं तो अब आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। बैंक ने बताया है कि आप अपनी नजदीकी शाखा से संपर्क कर सकते हैं। यहां आप नोट और सिक्कों की अदला-बदली कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नियमों के मुताबिक अगर आपके पास भी पुराने या कटे-फटे नोट हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप बैंक की किसी भी शाखा में जाकर ऐसे नोटों को बदलवा सकते हैं। 

नोट न बदलने पर कर सकते है शिकायत 

अगर कोई बैंक कर्मचारी आपका नोट बदलने से मना करता है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा कि नोट की हालत जितनी खराब होती है, उसकी कीमत उतनी ही कम होती जाती है।

किन परिस्थितियों में नोट बदले जाएंगे?

आरबीआई के मुताबिक कोई भी फटा हुआ नोट तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसका कोई हिस्सा गायब हो या जिसमें दो से ज्यादा टुकड़े हों और उसे एक साथ चिपकाया गया हो, बशर्ते कि उसका कोई जरूरी हिस्सा गायब न हो। 

इन हिस्सों के गायब होने पर एक्सचेंज नहीं होंगे नोट 

अगर करेंसी नोट के कुछ खास हिस्से जैसे जारी करने वाले अथॉरिटी का नाम, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉज, सिग्नेचर, अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर, वाटर मार्क आदि भी गायब हैं तो आपका नोट एक्सचेंज नहीं होगा। 

लंबे समय से बाजार में चलन के कारण अनुपयोगी हो चुके गंदे नोटों को भी बदला जा सकता है।

ऐसे नोटों को आरबीआई कार्यालय से बदला जा सकता है, बहुत जले हुए नोट, या एक साथ चिपके हुए नोट भी बदले जा सकते हैं, लेकिन बैंक उन्हें नहीं लेगा, आपको उन्हें आरबीआई के निर्गम कार्यालय में ले जाना होगा। 

याद रखें कि संस्था द्वारा इन बातों की निश्चित रूप से जाँच की जाएगी कि आपके नोट को हुआ नुकसान वास्तविक है और जानबूझकर क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है।