Rail Fare : रेल किराए में बढ़ोतरी की संभावना, वसूला जाएगा स्टेशन विकास शुल्क

 
Rail Fare
WhatsApp Group Join Now

Rail Fare : रेल यात्रियों के लिए जरुरी सूचना है। रेल किराए में जल्द ही बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गई है। यात्रियों से नई हवाई अड्डों के पैटर्न की तर्ज पर अब स्टेशन विकास शुल्क वसूलने की तैयारी की जा रही है। अब आपको रेलवे स्टेशनों से यात्रा करते समय अधिक किराया चुकाना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में Station Development Fee (SDF) के शुल्क के रुप में को 10 रुपये से 50 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये शुल्क उन स्टेशनों से बोर्डिंग ट्रेनों के लिए तय किया गया है, जिसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। 

Important information for railway passengers. The possibility of an increase in rail fares has been expressed soon. On the lines of the pattern of new airports, preparations are now being made to charge station development fee from passengers. Now you may have to pay more fare while traveling through railway stations. Indian Railways has recently approved an increase of Rs.10 to Rs.50 as charges for Station Development Fee (SDF). This fee has been fixed for boarding trains from those stations which have been reconstructed.

This is the Purpose

यह दिलचस्प है कि ऐसे पुनर्विकसित स्टेशनों पर ट्रेनों को डी-बोर्ड करने के लिए भी इसी तरह के शुल्क लगाए जाएंगे, जिन्हें भविष्य के समय में नया रूप दिया जाएगा या फिर से बनाया जाएगा। सिर्फ अतिरिक्त शुल्क लगाने से ही नहीं, इन पुनर्विकसित स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये महंगे हो जाएंगे। रेल मंत्रालय को उम्मीद है कि एसडीएफ (Station Development Fee) के लागू होने से रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए बोली लगाने के लिए अधिक से अधिक निजी कंपनियों या इंफ्रा कंपनियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

Companies will be Excited for PPP Mode

स्टेशनों के नवीवनीकरण और ट्रेनों को डी-बोर्ड करने के लिए भी इसी तरह के शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। देश में जिन स्टेशनों को नया रूप दिया जाएगा या फिर से बनाया जाएगा, वहां से यात्रा करने वालों के लिए स्टेशन विकास शुल्क वसूला जायेगा। इन स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट भी 10 रुपये तक महंगे हो जाएंगे। रेल मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि एसडीएफ (Station Development Fee) के लागू होने से रेलवे स्टेशनों के रिकंस्ट्रक्शन के लिए बोली लगाने के लिए निजी कंपनियां उत्साहित होंगी।  

In this Way the Increased Fee will Have to be Paid

नया कदम निश्चित रूप से आने वाले समय में रेल किराए में इजाफा करने वाला है। मॉडल के अनुसार, यदि आप दो पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के बीच यात्रा कर रहे हैं तो आपको दोनों स्टेशनों के लिए एसडीएफ (Station Development Fee) का भुगतान करना होगा। लेकिन यदि आप केवल एक स्टेशन से या केवल एक पुनर्विकसित स्टेशन की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको केवल एक स्टेशन के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। यह संभावना है कि रेल मंत्रालय पहले 50 रेलवे स्टेशनों में एसडीएफ को लागू करेगा, और अन्य स्वीकृत रेलवे स्टेशनों तक बाद में इसका विस्तार किया जाएगा।

How will the Development Fee be Charged?

रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार, स्टेशन विकास शुल्क (Station Development Fee) या उपयोगकर्ता शुल्क टिकट बुक करते समय रेल किराए में स्वतः जुड़ जाएगा जैसा कि फ्लाइट टिकट की बुकिंग के मामले में किया जाता है। उपयोगकर्ता शुल्क (SDF) तीन श्रेणियों में होगा, सभी एसी क्लास के लिए अधिक (50 रुपये), स्लीपर क्लास के लिए कम (25 रुपये) और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 10 रुपये। रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि उपनगरीय रेल यात्रा के लिए ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Excess Recovery from AC Coach Passengers

उपयोगकर्ता शुल्क (SDF) तीन कैटेगिरी में डिवाइट किया जाएगा। सभी एसी क्लास के लिए अधिक (50 रुपये), स्लीपर क्लास के लिए कम (25 रुपये) और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 10 रुपये का शुल्क प्रस्तावित है। रेलवे की जानकारी के मुताबिक उपनगरीय रेल यात्रा के लिए ऐसा कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

What is UDF?

उपयोगकर्ता विकास शुल्क  (User Development Fee) आमतौर पर ऑपरेटर के राजस्व को बढ़ाने के उपाय के रूप में लगाया जाता है, चाहे वह हवाई अड्डा हो या रेलवे स्टेशन। यूडीएफ  (User Development Fee) किसी भी राजस्व कमी को पूरा के लिए लगाया जाता है ताकि ऑपरेटर को निवेश पर उचित दर पर रिटर्न मिल सके। यहां स्टेशन उपयोगकर्ता विकास शुल्क (SDF) की मात्रा अलग-अलग होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यात्री किस श्रेणी में यात्रा कर रहा है (एसी यात्रा के लिए अधिक और स्लीपर या अनारक्षित श्रेणी के टिकटों के लिए कम)। पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों पर एसडीएफ की दर रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। जबकि, हवाई अड्डों पर यूडीएफ  (User Development Fee) की दर प्रमुख हवाई अड्डों के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) और गैर-प्रमुख हवाई अड्डों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा निर्धारित की जाती है।