Panjab Holidays: पंजाब में इस तारीख को विशेष अवकाश घोषित, अधिसूचना जारी

लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. इस बार देश में 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा.
 
पंजाब में इस तारीख को विशेष अवकाश घोषित, अधिसूचना जारी
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Panjab Holidays: लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. इस बार देश में 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा. चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट के लिए चुनाव होंगे.

इस बीच, पंजाब में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश और यूटी चंडीगढ़ के मतदाताओं को 1 जून, 2024 को मतदान के दिन वोट डालने के लिए विशेष अवकाश देने की घोषणा की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यदि पंजाब राज्य के सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों में से कोई भी यूटी चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का मतदाता है।

 तो वह अपना वोट डाल सकता है। वह दिनांक 01-06-2024 (शनिवार) को मतदान हेतु अपना वोटर कार्ड प्रस्तुत कर संबंधित अधिकारी से विशेष अवकाश ले सकेंगे। यह अवकाश अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश खाते से नहीं काटा जायेगा।

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब के किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यवसाय, व्यापार या किसी अन्य संस्थान में काम करने वाले यूटी चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी (1) के अनुसार अपना वोट डालने की अनुमति है। 01- 06- 2024 को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में पंजाब सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.