PF Withdrawal : संकट में PF से मिलेगा सहारा, एक दिन के अंदर निकाल सकते हैं एक लाख तक रुपए, समझिए क्या है तरीका

 
PF Withdrawal
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PF Withdrawal : आर्थिक संकट में अब आपका पीएफ अकाउंट भी तत्काल मददगार साबित हो सकता है। संकट में आपको मोटे रकम की जरूरत होगी तो पीएफ (EPFO) आपका सहारा बन सकता है। पहले माना जाता था कि पीएफ से पैसे निकालना एक मुश्किल और लंबी प्रक्रिया है। लेकिन कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्‍सक्राइबर्स के लिए एक नई पहल की है।

Now your PF account can also prove to be of immediate help in financial crisis. If you need a big amount in a crisis, then PF (EPFO) can be your support. Earlier it was believed that withdrawing money from PF is a difficult and lengthy process. But the Employees' Provident Fund Organization (EPFO) has taken a new initiative for its subscribers.

अगर आपको तत्काल पैसे की आवश्कता पड़ती है तो कोई भी सदस्य बिना पेपर के ही अपने अकाउंट से एक लाख रुपए तक निकाल (PF withdrawal) सकता है। नौकरीपेशा लोगों को संकट में ईपीएफओ (EPFO) यह सुविधा दे रहा है। यह पैसा सिर्फ मेडिकल एडवांस क्लेम (Medical Advance Claim) के तहत मिलेगा। ईपीएफओ (EPFO) द्वारा जारी मेमोरेंडम के मुताबिक अगर जानलेवा बीमारी होने पर मरीज को अस्‍पताल में भर्ती कराने के लिए तत्‍काल 1 लाख रुपये की जरूरत है तो पीएफ अकाउंटहोल्‍डर इस सुविधा से फायदा ले सकता है।

Money in the Employee's Account or to the Hospital

मेडिकल एडवांस क्लेम (Medical Advance Claim) के तहत पैसे के लिए आवेदन कर्मचारी के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। जैसे आवेदनकर्ता का मरीज, सरकारी (Government)/पब्लिक सेक्टर यूनिट (Public Sector Unit)/CGHS पैनल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। अगर इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है तो इस बारे में जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद ही आप मेडिकल क्लेम के लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं।

सुविधा के तहत आप सिर्फ 1 लाख रुपये तक एडवांस निकाल सकते हैं। अगर आप वर्किंग डे में आवेदन कर रहे हैं तो अगले ही दिन आपका पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। ये पैसा या तो कर्मचारी के खाते में या फिर अस्पताल को भी सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है।

Money Withdrawal Process

आपके फाइनल बिल को एडवांस रकम के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज होने के 45 दिन के भीतर मेडिकल स्लिप जमा करनी होती है। आइए जानते हैं कि पैसा कैसे निकाल सकते हैं…

  • ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर ऑनलाइन एडवांस क्लेम ले सकते हैं। 
  • unifiedportalmem.epfindia.gov.in से भी एडवांस क्लेम किया जा सकता है।
  • यहां आपको ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करना है।
  • अब आपको क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी) भरना होगा।
  •  इसके बाद में अपने बैंक अकाउंट के आखिरी के 4 अंक एंटर करके वेरिफाई करने होंगे।
  • अब आपको Proceed for Online Claim पर क्लिक करना है।
  • ड्रॉप डाउन से PF Advance को (Form 31) सलेक्ट करना है।
  • इसके बाद में आपको पैसा निकालने का कारण भी देना होगा।
  • अब आपको अमाउंट एंटर करनी है और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
  • इसके बाद में अपनी एड्रेस की डिटेल्स फिल करें।
  • Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को एंटर करें।
  • अब आपका क्लेम फाइल हो जाएगा।