PF Money Transfer : इमरजेंसी में है पैसे की जरूरत तो एक घंटे में मिलेगी 1 लाख रुपये तक की रकम, जानिये कैसे

 
PF Money Transfer
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PF Money Transfer : कोरोना संकट के दौर में किसी मेडिकल इमर्जेंसी (Medical Emergency) में फंस गए हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से घंटेभर के भीतर एक लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के सदस्य जरूरत पड़ने पर बिना कोई दस्ताीवेज जमा किए अपने पीएफ अकाउंट से एक लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। ईपीएफओ नौकरीपेशा लोगों को मेडिकल एडवांस क्लेम के तहत यह सुविधा दे रहा है। ईपीएफओ ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है।

If caught in a medical emergency during the Corona crisis, then employees can withdraw up to one lakh rupees from the Provident Fund (EPF) within an hour. EPFO members can withdraw up to Rs 1 lakh from their PF account without submitting any documents, if required. EPFO is providing this facility to the salaried people under Medical Advance Claim. EPFO has given this information by issuing a notification.

How to Get up to Rs 1 Lakh in 1 Hour

इमरजेंसी (Emergency) में पड़ने वाली जरूरत को देखते हुए अब आप अपने एंप्लाई प्रोविडेंट फंड (EPF) से 1 लाख रुपये तक की रकम अर्जेंट बेस पर निकाल सकते हैं। बता दें कि सरकार ने 1 जून 2021 को इस बात का सर्कुलर निकाला था कि अगर ईपीएफओ (Employees' Provident Fund Organisation) मेंबर अपने प्रॉविडेंट कोष से मेडिकल इमरजेंसी (Medical Emergency) के लिए रकम निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं यानी PF से Partial Withdrawal कर सकते हैं।

What is this Facility

किसी भी मेडिकल इमरजेंसी (Medical Emergency) के समय पीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक का मेडिकल एडवांस (Medical Advance) निकलवा सकते हैं। पीएफ से एडवांस रकम निकालने के बाद इस रकम के बैंक खाते में आने का समय 3 से 7 दिन का होता था जिसे घटाकर 1 घंटा कर दिया गया। सरकार ने जून में नियमों को बदला था जिससे मेडिकल इमरजेंसी जिसमें कोविड हॉस्पिटलाइजेशन भी शामिल है के लिए 1 लाख रुपये तक का पैसा पीएफ खाते से निकलवा सकते हैं।

No Need to Pay any Bills

इस सुविधा के तहत आपको आवेदन करते समय कोई भी बिल जमा करने की जरूरत नहीं है। आपको पीएफ से मेडिकल एडवांस (Medical Advance) के लिए एप्लाई करना है और 1 घंटे में पैसा आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी (Medical Emergency) के समय पीएफ से पैसा निकलवाने की सुविधा पहले भी थी। लेकिन इसके लिए आपको बिल जमा करने होते थे जो अब नहीं कराने होते। पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद में प्रोसेस के तहत बिल और रसीदें जमा करानी होती हैं।

Apply Like This

ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर ऑनलाइन एडवांस के लिए आवेदन करना होगा। सबसे पहले यहां आपको ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करना है।

अब आपको क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी) भरना होगा। 

इसके बाद में अपने बैंक खाता के आखिरी के 4 अंक भरकर वेरिफाई करना होगा।

अब आपको प्रॉसिड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। 

ड्रॉप डाउन से पीएफ एडवांस को (फॉर्म 31) सलेक्ट करना है।

इसके बाद आपको पैसा निकालने का कारण भी देना होगा।

अब आपको राशि दर्ज करनी है और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।

इसके बाद में अपना पता भरें।

इसके बाद गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को एंटर करें।

Things to Keep in Mind Related to Getting PF Advance up to Rs 1 lakh

ये मेडिकल एडवांस पीएफ खाताधारक या उसके परिवार के लोगों के लिए हो सकता है। पेशेंट को सरकारी या पब्लिक सेक्टर यूनिट (PSU) या फिर CGHS पैनल पर लिस्टेड अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। अगर निजी अस्पताल में भर्ती हैं तो संबंधित अथॉरिटी इस मामले को देखेगी और इसके लिए मांगे गए आवेदन पर विचार करके पीएफ एडवांस निकालने की अनुमति देगी।