PAN-Aadhar Link : अब लगेगा जुर्माना, इस तारीख से पहले करे लें पैन - आधार लिंक, वर्ना देना होगा इतना जुर्माना, देखें

 
PAN-Aadhar Link
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PAN-Aadhar Link : क्या आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) के साथ लिंक किया है नहीं। अगर नहीं किया है तो फौरन कर लें वर्ना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार पहले कई बार आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीखें बढ़ा चुकी है और एक बार फिर से इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। यानि 31 मार्च 2022 तक आप आधार और पैन कार्ड को लिंक जरुर कर लें।

Have you linked your Aadhar Card with PAN Card till now? If you haven't done it, do it immediately or else your problems may increase. The government has extended the dates for linking Aadhar card with PAN card several times in the past and once again its deadline has been extended to 31 March 2022. That is, by March 31, 2022, you must link Aadhaar and PAN card.

आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करने वालों का पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं कार्डधारक पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आखिरी तारीख के बाद आधार और पैन कार्ड लिंक करने पर 10000 रुपये का जुर्माना देना होगा और अगर आप इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो उस स्थिति में आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

PAN will be Invalid if not Linked

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रही है। जो लोग डेडलाइन समाप्त होने से पहले आधार और पैन को लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन एक अप्रैल 2022 से इनवैलिड हो जाएगा। इतना ही नहीं अगर आप किसी भी काम में ऐसा पैन कार्ड सौंपेंगे, जो इनवैलिड हो चुका है, तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

Aadhar-PAN Linking Will Be Chargeable After April 1

किसी भी कारण से डेडलाइन के अंदर लिंक नहीं करने वाले पैन कार्ड धारकों को इसके अलावा भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल आधार और पैन को लिंक करना फ्री है। डेडलाइन के बाद ऐसा नहीं होगा। एक अप्रैल 2022 के बाद पैन और आधार को लिंक करना चार्जेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको 1000 रुपये का शुल्क भरना पड़ेगा।

Difficulty in Opening Bank Account

अगर आप स्टॉक मार्केट (Stock Market) में या म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में पैसा लगाते हैं, तो तत्काल आधार और पैन को लिंक करा लें। बिना पैन के स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाए जा सकते हैं। अगर आपने आधार के साथ पैन को लिंक नहीं कराया तो वह इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा एक अप्रैल 2022 के बाद ऐसे लोगों के लिए बैंक अकाउंट (Bank Account) खुलवाना भी मुश्किल हो जाएगा, जिनका पैन और आधार लिंक नहीं होगा।

TDS will be Deducted three times if PAN is Not Linked

आधार और पैन लिंक नहीं होने की स्थिति में हर ट्रांजेक्शन पर आपको ज्यादा टीडीएस (TDS) भी देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर आप अभी भी पीएफ का पैसा निकालते (PF Withdrawal) हैं तो पैन लिंक नहीं होने पर काफी ज्यादा टीडीएस कटेगा। जिन खाताधारकों का पैन लिंक है, उनसे 10 फीसदी टीडीएस काटा जाता है, लेकिन जिनका पैन लिंक नहीं होता है उनसे तीन गुना से अधिक टीडीएस वसूल किया जाता है।

Link Aadhar and Pan Card Like This

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें।

उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है तो)।

आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।

यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।

एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी।

अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।

पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा।

अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें।

अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाऊ" बटन पर क्लिक करें।

एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।