Jija Sali Chat: जीजा साली की बातचीत नहीं है अपराध, कोर्ट ने कही ये बात
Jija Sali Chat: जीजा-साली के बीच बातचीत कोई अपराध नहीं है. कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है. मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है.
दरअसल, पारू थाना क्षेत्र के दाऊदपुर निवासी खैरुन खातून की पोती जैनव खातून का दो साल पहले अपहरण कर लिया गया था.
इस संबंध में खैरुन खातून के आवेदन पर पारू थाने में अपहरण की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके बाद पुलिस द्वारा जांच शुरू की गयी.
पुलिस जांच में पता चला कि जैनव खातून के मोबाइल पर आरती कुमारी और मोहम्मद आलम का फोन आया था. घटना के बाद जैनव खातून का मोबाइल बंद हो गया.
जीजा-साली के बीच बातचीत कोई अपराध नहीं है
पुलिस ने मो. आलम के घर पर छापेमारी शुरू कर दी. मो आलम ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान मो. आलम, जो जैनब खातून का बहनोई है. मो. आलम की ओर से बहस कर रहे मानवाधिकार वकील एस. का। झा ने अदालत को बताया.
बहस के दौरान मानवाधिकार अधिवक्ता ने कहा कि जीजा-साली के बीच बातचीत कोई अपराध नहीं बल्कि मानवाधिकार है. जीजा साली से और साली जीजा से बात कर सकती है।
जीजा साली से और साली जीजा से बात कर सकती है
तब जिला अदालत ने अपर लोक अभियोजक से पूछा कि जीजा-साली की बातचीत कौन सा अपराध है? जिस पर अपर लोक अभियोजक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया.
इसके साथ ही वकील एस. का. झा ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस एफआईआर में दर्ज वाहन मालिक पर कार्रवाई नहीं कर रही है और निर्दोषों को फंसाने की कोशिश की जा रही है.
अब अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे 8 की अदालत ने आवेदक मो. आलम को जमानत दे दी गई. इस सुनवाई के दौरान आरोपी खैरुन खातून भी कोर्ट में मौजूद थी.