ITR Return: 31 जुलाई तक भर लें ITR, वरना हो सकता है ये नुकसान

अगर आप भी टैक्स पेयर है तो आपके लिए काम की खबर है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं।
 
31 जुलाई तक भर लें ITR, वरना हो सकता है ये नुकसान
WhatsApp Group Join Now

ITR Return: अगर आप भी टैक्स पेयर है तो आपके लिए काम की खबर है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप बिना किसी नुकसान के आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक यह काम कर लें। वरना आपको नुकसान हो सकता है। 

हो सकता है ये नुकसान
अगर आप लास्ट डेट के इंतजार में बैठे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। आखिरी दीन आईटीआर की वेबसाइट पर कोई दिक्कत आ सकती है तो आपका रिटर्न फाइल होने से रह सकता है। आपको भारी जुर्मान भरना पड़ सकता है।


अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं, तब आपको लेट फीस देनी पड़ती है। अगर आपका रिटर्न 5 लाख रुपए की टैक्स छूट लिमिट के तहत आता है, तब आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होती है। वहीं कुछ मामलों में ये 5,000 रुपए तक भी होती है।

अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं और अगर आपके ऊपर सरकार का टैक्स भी बकाया है। तब आपको बकाया टैक्स पर ब्याज और जुर्माना देना पड़ेगा।

वहीं टाइम से रिटर्न फाइल करने का एक बड़ा फायदा ये है कि अगर आपका सरकार से रिफंड आना है, तो आपको वह समय से पूरा मिल जाएगा।

अगर लेट आईटीआर भरा तो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत मिलने वाली कई तरह की छूट से वंचित रह जाएंगे। इतना ही नहीं उन्हें टैक्स लायबिलिटी के अमाउंट पर 1 प्रतिशत का ब्याज भी देना होगा।

अभी फाइल करने के फायदे
अगर आप 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कई फायदे मिलते हैं। पहला तो आपको इसपर कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी। साथ ही सामान्य रूप से TDS क्लेम कर सकते हैं। आय की पूरी जानकारी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जानकारी छूट भी जाती है तो 31 दिसंबर 2024 तक आपके पास आयकर विवरण को पुनरीक्षण करने का समय रहेगा। 

ITR फाइल करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। ITR फाइल करने के लिए आय का प्रूफ होना जरूरी है। आपके पास कहां-कहां से पैसे आते हैं उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए।