Income Tax Return : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय भूलकर भी न करें यह गलती, विभाग भेज सकता है आपको नोटिस, जाने कैसे करे ITR फाइल

 
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Income Tax Return : इनकम रिटर्न भरने की तारीख पास आ रही है। क्योकि मौजूदा वित वर्ष खत्म होने वाला है। वैसे तो लोग इनकम टेक्स से बचने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। लेकिन यह टेक्स पे करना ही पड़ता है। 

यदि आप भी टेक्स पे करते हैं तो आपको इसकी सारी जानकारी होना जरूरी है। क्योकि इसको पे करने में की गई एक ही गलती ही भारी पड़ सकती है। 

अगर कोई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में गलत जानकारी देता है, तो आयकर विभाग उसे अलग-अलग एक्ट के तहत नोटिस भेज सकता है। ITR की दो तरह की स्क्रूटनी प्रोसेस होती है- मैनुअल और कंपल्सरी। कुछ बातों को ध्यान रखकर गलतियों से बचा जा सकता है। 

अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आईटीआर भरना अनिवार्य है। मान लीजिए कि आप भारतीय नागरिक हैं, लेकिन आप विदेशी संपत्ति के मालिक हैं।  इस स्थिति में भी आपको आईटीआर भरना होगा।  वरना इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। 

एक वित्त वर्ष में आपकी कितनी कमाई है, ये आपको ITR में बताना होता है। इसके साथ ही निवेश की जानकारी भी देनी होती है. ऐसे में अगर आप निवेश से होने वाली कमाई को छुपा लेते हैं, तो आपको नोटिस आ सकता है। नोटिस से बचने के लिए आप अपने बैंक से इंटरेस्ट का स्टेटमेंट मांग लें और उसे आईटीआर में डाल दें। इसके अलावा किसी अन्य सोर्स से भी प्राप्त इनकम के बारे में जरूर जानकारी दें। 

अगर आप कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हैं, जो आमतौर आपके नॉर्मल ट्रांजेक्शन से अलग है, तो भी आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। मान लीजिए कि आपकी सालाना आय छह लाख रुपये है।  लेकिन आपके खाते में एक साल में 15 लाख रुपये जमा हुए।  ऐसे में इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच कर सकता है, और आपके सोर्स पूछा जा सकता है।