Income Tax: अब आप भी चुटकुले में बचा सकते हैं अपना 10 लाख रुपए का इनकम टैक्स, जाने कैसे

अब आप भी चुटकुले में बचा सकते हैं अपना 10 लाख रुपए का इनकम टैक्स, जाने कैसे
 
 Income Tax: अब आप भी चुटकुले में बचा सकते हैं अपना 10 लाख रुपए का इनकम टैक्स, जाने कैसे
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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई धीरे-धीरे करीब आ रही है। ऐसे में लोग सोचने लगे हैं कि आम तरीकों के अलावा इनकम टैक्स बचाने के लिए और क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। वैसे तो इनकम टैक्स बचाने के लिए आप जो भी निवेश करना चाहते हैं, उसे 31 मार्च से पहले कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आज हम ऐसे 5 तरीकों के बारे में जानेंगे, जो बहुत कम लोग जानते हैं। इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं।

अगर आपका बच्चा छोटा है और वह प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी या नर्सरी में है, तो भी आप उसकी फीस पर टैक्स छूट पा सकते हैं। वैसे तो यह टैक्स लाभ 2015 में ही लागू हो गया था, लेकिन यह स्कूल ट्यूशन फीस कटौती जितना लोकप्रिय नहीं हो सका। आप सेक्शन 80सी के तहत यह छूट पा सकते हैं और यह लाभ अधिकतम दो बच्चों के लिए लिया जा सकता है।

अगर आपके माता-पिता कम टैक्स ब्रैकेट में हैं या अभी उन पर टैक्स नहीं लगता है, तो आप घर के खर्च के लिए उनसे लोन ले सकते हैं और उस पर ब्याज दे सकते हैं। हालांकि, टैक्स छूट पाने के लिए ब्याज भुगतान का सत्यापित प्रमाण पत्र लेना न भूलें। अगर आप यह सबूत नहीं दे पाते हैं तो आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। आप आयकर की धारा 24बी के तहत यह टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके तहत अधिकतम छूट 2 लाख रुपये हो सकती है। अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और HRA क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने माता-पिता को किराया देकर HRA क्लेम कर सकते हैं।


अगर आप सोच रहे हैं कि यह गलत है तो ऐसा नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत आप अपने माता-पिता को किराएदार दिखाकर HRA पर टैक्स कटौती पा सकते हैं। इसके तहत आप यह दिखा सकते हैं कि आप अपने माता-पिता को किराया देते हैं।

हालांकि, अगर आप कोई अन्य हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं तो आप HRA क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप अपने माता-पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखकर अपना टैक्स बचा सकते हैं।

अगर आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा लेते हैं तो आपको प्रीमियम राशि पर टैक्स छूट मिलती है। 65 साल से कम उम्र के माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पर आपको 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं, अगर उम्र 65 साल से ज्यादा है तो 50,000 रुपये तक टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।