ऐसी स्थिति में बिना पैसे दिए भी क्रॉस कर सकते है टोल प्लाज़ा, जानिए क्या हैं नियम

टोल प्लाजा को क्रॉस करते समय लोगो को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए सरकार आये दिन प्लाजा संचालकों को निर्देश देती रहती है

 
ऐसी स्थिति में बिना पैसे दिए भी क्रॉस कर सकते है टोल प्लाज़ा
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Toll Plaza Rules : टोल प्लाजा को क्रॉस करते समय लोगो को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए सरकार आये दिन प्लाजा संचालकों को निर्देश देती रहती है,लेकिन इसके बाद भी टोल प्लाजा पर वाहनों की लम्बी लाईन लगा जाती हैं। वही  टोल प्लाजा पर ज्यादा समय बरबाद न हो और लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समय समय पर नियम बनाता रहता है। 

 यही कारण है कि सभी वाहनों पर फासटैग अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही सरकार के खजाने में करोड़ों रुपये केवल इस आदेश से आ गए कि सभी वाहनों पर फासटैग होना ही चाहिए। भीड़ न हो इसके लिए बड़े-बड़े वादे किए गए और सहूलियत का वास्ता दिया गया. खैर सरकार है, आदेश तो मानना ही होगा. चाहे इच्छा हो या न हो। सरकार और टोल संचालकों की मसकत के बाद भी टोल पर स्थिति जैसी की तैसी है।

 लेकिन आज हम आपको कुछ नियम बताते हैं जिनके अनुसार आप बिना पैसे दिए ऐसे स्थिति  में बिना पैसे दिए टोला प्लाजा क्रॉस कर सकते हो। सबसे पहले नियम अनुसार कोई वाहन 10  सैकंड से ज्यादा टोल टैक्स वाली लाइन में इन्तजार नहीं कर सकता उसके बाद वह बिना पैसे दिए  टोल क्रॉस कर सकता हैं ,दूसरा 100 मीटर से ज्यादा की लाइन किसी भी सूरत में नहीं लगनी चाहिए। 

यदि ऐसा हो जाता है तो सरकार का आदेश है कि जब तक की लाइन 100 तक नहीं रह जाती है तब तक उस लाइन के भीतर के सभी वाहनों को बिना रोके टोल पास करने दिया जाएगा।

सरकार ने टोल संचालकों को दिए हुए है  निर्देश 

सरकार की ओर से टोल प्लाजा संचालकों को साफ तौर पर इंगित किया जाता है कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े. इसके लिए टोल प्लाजा के अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों तक को निर्देशित किया गया है कि हर गाड़ी बिना किसी परेशानी के टोल प्लाजा पार करे। 

टोल प्लाजा पर लगने वाली लाइन को नियंत्रित के बनाये गए है नियम 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर लगने वाली वाहनों की कतार को नियंत्रित रखने और टोल प्लाजा कर्मियों को चुस्त रखने के लिए कुछ नियम बनाए हैं।  क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग पर यात्रा करने के दौरान यदि किसी टोल प्लाजा पर किसी वाहन को 10 सेकेंड से ज्यादा का इंतजार न करने देने का आदेश दे रखा है।  यह आदेश व्यस्ततम समय पर भी लागू होता है। 

टोल प्लाजा पर पीली लाइन का क्या है मतलब 

100 मीटर से ज्यादा की लाइन किसी भी सूरत में नहीं लगनी चाहिए,और यदि ऐसा हो जाता है तो सरकार का आदेश है कि जब तक की लाइन 100 तक नहीं रह जाती है तब तक उस लाइन के भीतर के सभी वाहनों को बिना रोके टोल पास करने दिया जाएगा।  

सरकार का आदेश है कि हर राजमार्ग के टोल पर इस प्रकार से  टोल से 100 मीटर की दूरी चिह्नित करने के लिए एक पीली लाइन बनाई जाए।  यह भी  आदेश है कि लाइन लगने पर तुरंत टोल प्लाजा ऑपरेटर लाइन खत्म करने की तैयारी करे। फरवरी 2021 से टोल पर 100 प्रतिशत कैशलेस लेन-देन को लागू किया गया है. क्योंकि 96 प्रतिशत टोल प्लाजा पर फासटैग का प्रयोग हो रहा है। 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा को दिया है आदेश 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा को आदेश दिया था की  किसी भी वाहन को 10 सेकेंड से ज्यादा समय पर किसी टोल पर न लगे इसका भी ध्यान रखना होगा।  कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा न करने की सूरत में गाड़ी चालक बिना टोल दिए भी गाड़ी ले जा सकता है।  

आपको बता दें की कोरोना काल में दूरी बनाए रखने के लिए इस नियम में छूट दिए जाने की संभावना है. लेकिन, अब कोरोना चला गया है। और हर जगह अब सामान्य स्थितियों वाले आदेश लागू कर दिए गए हैं।