बिजली से जुड़ी कोई भी शिकायत यहां कराएं दर्ज:17 जिलों में बिजली कोर्ट, बिना वकील अपना केस खुद लड़ सकेंगे, जेई से जीएम तक पर लगेगा जुर्माना

 
बिजली से जुड़ी कोई भी शिकायत यहां कराएं दर्ज:17 जिलों में बिजली कोर्ट, बिना वकील अपना केस खुद लड़ सकेंगे, जेई से जीएम तक पर लगेगा जुर्माना
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राज्य के 17 जिलों में अब बिजली से संबंधित शिकायत के लिए कोर्ट बनाया गया है। यहां उपभोक्ता बिना वकील और फीस के खुद केस लड़ सकेंगे। शिकायत सही पाई जाने पर बिजली अफसरों से जुर्माने की वसूली की जाएगी और यह राशि उपभोक्ता को दी जाएगी। राज्य में अभी 1.70 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। फिलहाल 20 सर्किल में बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) खोला गया है, जिसमें पटना के तीन सर्किल हैं। शिकायत लिए एक लिखित आवेदन देना होगा।

उपभोक्ताओं के आवेदन पर संबंधित इंजीनियर को नोटिस दिया जाएगा। दोनों का पक्ष सुनने के बाद सीजीआरएफ के अध्यक्ष और दो सदस्य फैसला सुनाएंगे। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए मानक तय किया है। इसके अंदर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान बिजली कंपनी को करना है। अब तक फोरम की संख्या कम होने से आयोग के द्वारा तय मानक पर कार्रवाई नहीं होती थी।

बिजली से जुड़ी कोई भी शिकायत यहां कराएं दर्ज:17 जिलों में बिजली कोर्ट, बिना वकील अपना केस खुद लड़ सकेंगे, जेई से जीएम तक पर लगेगा जुर्माना

इन 20 सर्किलों में शिकायत निवारण फोरम

पेसू पश्चिमी, पेसू पूर्वी, पटना ग्रामीण, आरा, गया, भागलपुर, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी, दरभंगा, सहरसा, बेगूसराय, किशनगंज, पूर्णिया, छपरा।

मेंटेनेंस के लिए कटौती 6 pm के बाद नहीं

अगर फ्यूज कॉल के कारण आपके घर की बिजली चली गई है तो शहर में चार घंटे में और गांव में 24 घंटे में इसे ठीक करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आप शिकायत निवारण फोरम में इसकी शिकायत कीजिए।

शिकायत जायज पायी गई तो दोषी इंजीनियर से प्रति दिन 50 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।बार-बार ऐसी शिकायत होने पर इंजीनियर पर कार्रवाई भी होगी।

मेंटनेंस के लिए भी अधिकतम 12 घंटे तक ही बिजली काटी जा सकती है। शाम छह बजे के पहले हर हाल में बिजली बहाल करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो उपभोक्ता सीजीआरएफ में शिकायत कर सकते हैं

शिकायत सही है तो दोषी जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, कार्यपालक अभियता, अधीक्षण अभियंता और जीएम तक पर कार्रवाई हो सकती है। इनसे रोज 100 रुपए जुर्माना वसूला जा सकता है। साउथ बिहार पावर कंपनी के 11 और नॉर्थ बिहार पावर कंपनी के 9 सप्लाई सर्किल में सीजीआरएफ का गठन किया गया है।

ऑनलाइन भी दर्ज करें शिकायत

शिकायत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से कर सकेंगे। हर शिकायत का उपभोक्ताओं को सीरियल नंबर मिलेगा। शिकायत की एक प्रति संबंधित अधिकारी को भी भेजी जाएगी। उन्हें 5 दिनों के भीतर उन्हें अपना जवाब देना होगा।

जल्द काम करने लगेगा फोरम

20 सर्किल में सीजीआरएफ का गठन किया गया है। अध्यक्ष और एक सदस्य की नियुक्ति हो गई है। तीसरे सदस्य की नियुक्ति भी जल्द होगी। इसके साथ ही सीजीआरएफ कार्यरत हो जाएगा।