Electric Vehicles: अब समय पर मिलेगी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सब्सिडी, HC ने जारी किए ये आदेश; इंश्योरेंस और हेलमेट पर भी बड़ा फैसला...

क्या आपके पास भी इलेक्ट्रिक वाहन है तो आपके लिए इस खबर को जानना बेहद जरूरी है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे आपको सीधा फायदा होने वाला है। 

 
Electric Vehicles: अब समय पर मिलेगी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सब्सिडी, HC ने जारी किए ये आदेश; इंश्योरेंस और हेलमेट पर भी बड़ा फैसला...     

Electric Vehicles: क्या आपके पास भी इलेक्ट्रिक वाहन है तो आपके लिए इस खबर को जानना बेहद जरूरी है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे आपको सीधा फायदा होने वाला है। बता दें कि कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकार पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को दी जाने वाली सब्सिडी समय पर जारी करना सुनिश्चित करे। 

इसके अलावा कोर्ट ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (Electric Two Wheeler) के लिए बीमा कवर अनिवार्य बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बीमा कवर हेलमेट समेत मोटर वाहन एक्ट के प्रावधान पहले से लागू हैं। वहीं कोर्ट ने ऐसी याचिकाकर्ता पर फटकार भी लगाई है। 

दायर की गई जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सवाल करते हुए कहा कि यह दो समाचारों पर आधारित है ओर मुद्दे काफी हद तक अप्रमाणित हैं। अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता ने कुछ शोध किया होता तो उसे स्पष्ट हो जाता कि इन मुद्दों पर कानूनों, नियमों और अधिसूचनाएं पहले से मौजूद हैं।

पिटीशनर वकील रजत कपूर ने अपनी याचिका में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के तहत किसी व्यक्ति के लिए मोटर वाहन के उपयोग से होने वाले तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ बीमा पॉलिसी प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रावधान इलेक्ट्रिक वेहिकल को कवर नहीं करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी प्राथमिकता के आधार पर समय पर दी जा रही है।