Chandigarh News: पूर्व DSP राका गेरा को छह साल की सजा, अदालत ने लगाया दो लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला

 
 Chandigarh News: पूर्व DSP राका गेरा को छह साल की सजा, अदालत ने लगाया दो लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला
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सीबीआई की विशेष अदालत ने एक लाख रुपये रिश्वत मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी राका गेरा को छह साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

सीबीआई ने 2011 में राका गेरा के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। तब से यह मामला चंडीगढ़ सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा था। इस मामले की सुनवाई पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने करीब पांच साल तक रोक लगाई थी, लेकिन अगस्त 2023 में रोक हटा ली गई और फिर इस मामले की सुनवाई जारी रही.

सीबीआई सरकार के वकील नरेंद्र सिंह ने बहस के दौरान कहा कि जांच एजेंसी के पास राका गेरा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. शिकायतकर्ता के साथ उनकी बातचीत का एक प्रतिलेख और फुटेज भी है जो साबित करता है कि उन्होंने रिश्वत मांगी थी।

 राका गेरा को सीबीआई चंडीगढ़ ने सेक्टर-15 स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। उन पर मुल्लांपुर के एक बिल्डर ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। हालांकि कोर्ट में गवाही के दौरान वह अपने बयान से मुकर गए.
यह माजरा हैं

मोहाली के मुल्लांपुर निवासी केके मल्होत्रा की शिकायत पर सीबीआई ने 25 जुलाई 2011 को सेक्टर-15 स्थित कोठी से राका गेरा को 1 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद जब सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की तो भारी मात्रा में हथियार मिले. तलाशी के दौरान सीबीआई को एके-47 के 67 कारतूस, 32 बोर की जर्मन मेड रिवॉल्वर और एक डबल बैरल बंदूक बरामद हुई थी. 

इसके अलावा 53 बोतल शराब मिली. सीबीआई के मुताबिक जांच के दौरान उनके घर से 90 लाख रुपये की नकदी भी मिली.

राका के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में 2017 में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने राका गेरा को एक साल कैद की सजा सुनाई थी. सज़ा के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में अपील फ़ाइल दायर की गई थी. 2019 में जिला एवं सत्र न्यायालय ने राका गेरा को इस मामले में बरी कर दिया था.