Big Breaking News: जगदीप धनकड़ होंगे भारत के उप राष्ट्रपति, 528 वोटों के साथ विपक्षी उम्मीदवार मागरिट अल्वा को हराया

 
Big Breaking News: जगदीप धनकड़ होंगे भारत के उप राष्ट्रपति, 528 वोटों के साथ विपक्षी उम्मीदवार मागरिट अल्वा को हराया
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Highlights चुनाव में धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि अल्वा को महज 182 प्राप्त हुए 15 वोटों को अमान्य घोषित किया गया इस चुनाव में कुल 725 सांसदों ने मतदान किया

नई दिल्लीः जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं।

शनिवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार धनखड़ ने विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। चुनाव में धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि अल्वा को महज 182 प्राप्त हुए और 15 वोटों को अमान्य घोषित किया गया। अब 11 अगस्त को वे उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। 10 अगस्त को मौजूदा उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ 71 वर्ष के हैं और वह राजस्थान के प्रभावशाली जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पृष्ठभूमि समाजवादी रही है।

उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत लगभग 93 प्रतिशत सांसदों ने मतदान किया, जबकि 50 से अधिक सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया।

इस चुनाव में कुल 725 सांसदों ने मतदान किया। महत्वपूर्ण बात ये है कि टीएम के दो सांसदों ने भी मतदान मं हिस्सा लिया। जबकि पार्टी ने वोट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था। सपा और शिवसेना के दो और बसपा के एक सांसद ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे कुल 55 सांसदों ने वोट नहीं डाला।

अधिकारियों ने बताया कि शाम पांच बजे जब मतदान संपन्न हुआ, तब तक कुल 780 सांसदों में से 725 ने मतदान किया था। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 788 होती है, जिनमें से उच्च सदन की आठ सीट फिलहाल रिक्त हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में 780 सांसद वोट डालने के लिए पात्र थे।

मतदान पूर्वाह्न 10 बजे शुरू हुआ था और शाम पांच बजे समाप्त हुआ। इसके बाद मतगणना की गई। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले वोट डालने वाले सांसदों में शामिल रहे। उन्होंने मतदान से जुड़ी एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, ''2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया।''

बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र होते हैं।