Anti Rape Law: इस राज्य में रेप के आरोपी को होगी फांसी की सजा, विधानसभा में पेश हुआ रेप विरोधी बिल
Anti Rape Law: कोलकाता रेप और हत्याकांड के बाद ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसर, ममता सरकार बंगाल विधानसभा में एक विधेयक लेकर आई है। जिसके तहत दुष्कर्म जैसे मामलों में आरोपियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इस बिल को मंगलवार को विधानसभा में पेश भी कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ममता सरकार के इस बिल का नाम अपराजिता महिला और बाल विधायक 2024 दिया गया है। इस बिल की लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा की जा रही थी। जिसके चलते इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस विधेयक के जरिए सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि बच्चों को भी जल्द न्याय दिलवाने में मदद मिलेगी।
खबरों की मानें, तो इस बिल के अंदर कई बड़े और अहम पहलू लाए गए हैं। इस बिल के अनुसार, रेप और हत्या के मामलो में आरोपी को फांसी की सजा होगी। वहीं चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के भीतर मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है।
वहीं अगर राज्य में किसी महिला पर एसिड अटैक किया जाता है तो ऐसे मामलों को रेप की तरह गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी।