Haryana News: हरियाणा में ग्रुप D और C के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अब नए सिरे से होगीं भर्तियां, जानिए कोर्ट ने क्या कहा
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सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक तरह से आरक्षण देने जैसा है। जब राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ दे दिया है तो यह कृत्रिम श्रेणी क्यों बनाई जा रही है। हाईकोर्ट का कहना है कि यह लाभ देने से पहले न तो कोई डेटा जुटाया गया और न ही कोई आयोग बनाया गया।
कोर्ट ने कहा कि इस तरह से पहले सीईटी में 5 अंक और फिर भर्ती परीक्षा में 2.5 अंक का लाभ मिलने से भर्ती का परिणाम पूरी तरह बदल जाएगा। इन अंकों का लाभ देते समय केवल परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) धारकों को ही पात्र माना गया है, जो संविधान के अनुसार सही नहीं है। नियुक्ति में किसी भी लाभ को केवल प्रदेश के लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 6 महीने में सभी पदों पर भर्ती पूरी करने के आदेश दिए हैं।
सभी पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगने और 6 माह में भर्ती पूरी करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार नियुक्ति पा चुके 23 हजार कर्मचारी नए सिरे आयोजित होने वाली भर्ती पूरी होने तक सेवा में बने रहेंगे। यदि दोबारा आयोजित परीक्षा में पास होकर अपना स्थान नहीं बना पाते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा।