Driving Licence- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं देना होगा ड्राइविंग टेस्ट, करना होगा यह काम

 
Driving Licence- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं देना होगा ड्राइविंग टेस्ट, करना होगा यह काम
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Chaupal TV, New Delhi

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को अब लाइसेंस बनवाते समय ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को इसके लिए नए नियम जारी किए हैं।

इनके तहत अब मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग केंद्रों से ड्राइविंग परीक्षण लेने के बाद लाइसेंस बनवाते समय ड्राइविंग टेस्ट में छूट मिलेगी। अब आपको लाइसेंस से पहले टेस्ट के लिए अपनी बाइक या कार लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

People getting a driving license will no longer be required to take a driving test while getting a license. The Union Ministry of Road Transport and Highways has issued new rules for this on Friday. Under these, now after taking driving test from recognized driver training centers, there will be exemption in driving test while getting license. Now you will no longer need to take your bike or car for a test before the license.

मंत्रालय ने कहा कि इन केंद्रों पर ट्रेनिंग की तमाम सुविधाओं के साथ ही ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक होगा, जिससे अभ्यर्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण व पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें उन्ही ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों को मान्यता दी जाएगी जो जगह, ड्राइविंग ट्रैक, आईटी और बायोमेट्रिक सिस्टम और निर्धारित सिलेबस के अनुसार ट्रेनिंग से जुड़ी जरूरतों को पूरा करेंगे।

ट्रेनिंग सेंटर की ओर से एक बार सर्टिफिकेट जारी होने के बाद यह संबंधित मोटर व्हीकल लाइसेंस अधिकारी के पास पहुंच जाएगा।

मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन कानून, 1988 के तहत इन केंद्रों पर ‘रेमिडियल’ और ‘रिफ्रेशर’ पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस प्रकार के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों से वाहन चलाने का प्रशिक्षण पाने के बाद चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस पाने में मदद मिलेगी।