हरियाणा में कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए जारी हुए ये निर्देश, देखें

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की अदालत में गवाही व सबूत पेश करने के लिए ऑडियो- वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों व बोर्डी एवं निगमों के मुख्य प्रशासकों को लिखे पत्र में इसका सख्ती से पालन करने को कहा है।
निर्देशों के मुताबिक सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की गवाही व जांच ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) से ही होगी। इसके लिए न्यायालय अधिकारी व पब्लिक प्रॉसिक्यूटर से तालमेल करना होगा।
बता दें कि आदेश में कहा गया है कि यदि अदालत सबूत पेश करने के लिए किसी अधिकारी या कर्मचारी की प्रत्यक्ष उपस्थिति को अनिवार्य करता है, तो उसे अपने कार्यालय प्रमुख से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति जाने वाले को टीए डीए नहीं दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है