हरियाणा सरकार ने जारी किए आदेश, गोवंश मामलो की सुनवाई को लेकर इन चार जिलों में बनेंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट

 
हरियाणा सरकार ने जारी किए आदेश,  इन चार जिलों में बनेंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट
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Haryana News: हरियाणा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन को लेकर सख्ती दिखाई है. इसके लिए सरकार ने 2015 के 'हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन' कानून के तहत दर्ज होने वाले मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नॉमिनेट कर दिए हैं। गृह विभाग की ओर से इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

जारी नोटिस में लिखा है कि कि 'हरियाणा गवर्नर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सहमति से, हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम, 2015 के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई (फास्ट ट्रैक) के लिए नूंह, पलवल, अंबाला और हिसार में रेगुलर कोर्ट चलाने वाले वरिष्ठ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश की अदालतों को उनके निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर विशेष अदालतों के रूप में नॉमिनेट किया जाता है।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) डॉ. सुमिता मिश्रा ने इन अदालतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

ये फास्ट ट्रेक कोर्ड हुई नॉमिनेट

जारी आदेश के अनुसार, नूंह जिले में नूंह के अलावा रेवाड़ी, नारनौल, चरखी दादरी और भिवानी जिलों की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा पलवल जिले में पलवल के अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत की सुनवाई होगी।

अंबाला में अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल, वहीं हिसार जिले की कोर्ट में हिसार के अलावा जींद, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिलों की सुनवाई की जाएगी।