हरियाणा में वरिष्ठ HCS अफसरों को नहीं मिल रहा सही पद, 7 जिलों में महिला आईएएस हैं अतिरिक्त उपायुक्त
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एडवोकेट और प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि राज्य के सभी 22 जिला मुख्यालयों में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) का स्थायी पद स्वीकृत है जो जिला प्रशासन में उपायुक्त ( डी.सी.) के बाद दूसरा बड़ा उच्च प्रशासनिक पद होता है.
हालांकि कुछ वर्षो पहले जिले का ए.डी.सी. के पद पर तैनात अधिकारी इस पद के साथ साथ जिले का सचिव, आर.टी.ए. (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) एवं डी.आर.डी.ए. (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी) का सी.ई.ओ. ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी) भी होता था परन्तु अब ऐसी व्यवस्था नहीं है. हालांकि वर्तमान में ए.डी.सी. उसके सम्बंधित जिले का पदेन (पद के कारण) जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी (डी.सी.आर.आई.ओ.) भी होता है.
बहरहाल, हेमंत ने बताया कि उन्होंने कई माह पूर्व यह मामला उठाया था कि प्रदेश के एचसीएस (हरियाणा सिविल सेवा) कैडर के लिए जिला एडीसी के 15 पद निर्धारित हैं परन्तु मौजूदा तौर पर एक भी ज़िले में इस पद पर एचसीएस अधिकारी तैनात नहीं हैं.
इस प्रकार हरियाणा में एचसीएस अधिकारियों से बीते काफी समय से प्रदेश सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. अक्टूबर, 2020 में प्रदेश सरकार द्वारा एचसीएस कैडर संख्या निर्धारण आदेश जारी किया गया था. हालांकि वह आदेश तीन वर्षो के लिए था परन्तु अक्टूबर, 2023 से आज तक इस सम्बन्ध में नया आदेश जारी नहीं किया गया है
इसलिए वर्तमान में पूर्ववत अक्टूबर, 2020 में जारी आदेश ही लागू है जिसमें स्पष्ट तौर ज़िलों के ए.डी.सी के 15 पदों को एचसीएस कैडर में शामिल किया गया जिन पर सिलेक्शन ग्रेड/ सुपर टाइम स्केल या 9 से 18 वर्षो की एचसीएस सेवा वाले अधिकारी तैनात किये जा सकते हैं.
अब वर्तमान में एचसीएस कैडर में पर्याप्त योग्य सेवाकाल वाले अधिकारी होने के बावजूद मौजूदा तौर पर प्रदेश के एक भी जिले में वरिष्ठ एचसीएस को ए.डी.सी. क्यों नहीं तैनात किया गया है, इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ही बता सकता है जो राजनीतिक तौर पर सीधे मुख्यमंत्री जबकि प्रशासनिक तौर पर मुख्य सचिव के अधीन है.
जहाँ तक प्रदेश के आईएएस कैडर संख्या निर्धारण का विषय है, तो दिसम्बर, 2018 में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी ) द्वारा निर्धारित किया गया जो वर्तमान में भी लागू हैं जिसमें ए.डी.सी. के केवल 7 पद ही शामिल हैं अर्थात हरियाणा के 7 जिलों में ही आईएएस को बतौर जिले का अतिरिक्त उपायुक्त तैनात किया जा सकता है.
उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में लागू प्रशासनिक व्यवस्था अनुसार ए.डी.सी. के पद पर न केवल आई.ए.एस. बल्कि वरिष्ठ एच.सी.एस. अधिकारी भी तैनात किये जा सकते हैं. हालांकि प्रदेश में जिलों के डी.सी. पद पर भी केवल आई.ए.एस. अधिकारी ही तैनात किये जा सकते हैं. बहरहाल वर्तमान में हरियाणा में सभी 22 जिलों के डीसी और एडीसी के कुल 44 पदों पर 42 ( जींद और हिसार ज़िलों के एडीसी पद रिक्त) पर आईएएस अधिकारी ही तैनात हैं.
वर्तमान में 2016 बैच के आईएएस डॉ. विवेक भारती सिरसा में, डॉ. जैन्द्र सिंह छिल्लर चरखी दादरी ज़िले और डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रंगी को पलवल जिले में एडीसी, 2017 बैच की डॉ. वैशाली शर्मा कुरुक्षेत्र जिले, 2018 बैच के सचिन गुप्ता पंचकूला ज़िले, आयुष सिन्हा यमुनानगर ज़िले और अपराजिता अम्बाला ज़िले, अखिल पिलानी करनाल ज़िले और अनुपमा अंजलि रेवाड़ी ज़िले में एडीसी तैनात हैं.
2019 बैच की तीन महिला आईएएस वैशाली सिंह रोहतक ज़िले, अंकिता चौधरी सोनीपत ज़िले और सलोनी शर्मा झज्जर ज़िले में अतिरिक्त उपायुक्त तैनात हैं. 2019 बैच के आनंद कुमार शर्मा फरीदाबाद ज़िले में और हितेश कुमार मीणा गुरुग्राम ज़िले में एडीसी तैनात हैं.
2020 बैच के प्रदीप सिंह नुहं (मेवात) जिले, 2020 दीपक बाबूलाल करवा महेंद्रगढ़ जिले, सी. जयशारधा कैथल ज़िले, हर्षित कुमार भिवानी जिले और राहुल मोदी फतेहाबाद जिले में एडीसी तैनात हैं. इस प्रकार हरियाणा के 20 जिलों में 2016 से लेकर 2020 बैच के आईएएस अधिकारी ही बतौर एडीसी तैनात हैं जिनमें से 7 महिला आईएएस अधिकारी शामिल हैं.