हरियाणा में मतगणना केंद्रों के बाहर लागू रहेगी धारा 144, इन व्यक्तियों को मिलेगी छूट...

 
हरियाणा में मतगणना केंद्रों के बाहर लागू रहेगी धारा 144, इन व्यक्तियों को मिलेगी छूट...
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 Haryana News : लोकसभा चुनाव को लेकर 4 जून को मतगणना होनी है। जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली है। हरियाणा में सिरसा जिले के जिलाधीश R.K. सिंह ने आपराधिक दंड संहिता 1973 की प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना केंन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। 

आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश के आदेशानुसार चार जून को मतगणना कार्य के दौरान काउंटिंग हॉल में केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश करेगा, अनाधिकृत व्यक्ति किसी भी सूरत में प्रवेश न कर पाए। अधिकृत व्यक्ति के पास उसका पहचान पत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतों की गणना में किसी स्तर पर कोई चूक न हो।

जिलाधीश R K सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जिला की 5 विधानसभा के मतों की गणना चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में 4 जून को की जाएगी। मतगणना को बिना किसी बाधा, व्यवधान व शांतिपूर्वक करवाने के मद्देनजर मतगणना केंद्रों के 200 मीटर की परिधि मेंं धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये गए हैं।

यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

सिरसा जिले के जिलाधीश R.K. सिंह ने बताया कि मतगणना के दौरान ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टॉफ सदस्यों, पुलिस, पैरा मिलिट्री के जवान, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार एवं उनके प्रतिनिधि, चुनाव आयोग अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, चुनाव आयोग अथवा प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी वैद्य कार्ड प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों पर ये आदेश लागू नहीं रहेंगे।

इसके अलावा मीडिया कर्मी मीडिया सेंटर में ही अपने मोबाइल फोन व अन्य जरूरी उपकरण ले जा सकते हैं। चुनाव पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और काउंटिंग सुपरवाइजर अपने ETPBS से लिंक मोबाइल फोन मतगणना केंद्र में ले जा सकते हैं।

सिरसा जिले के जिलाधीश R.K. सिंह के आदेशों के अनुसार सभी पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को काउंटिंग हॉल में संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कागज व पेंसिल दिए जाएंगे। बाहर से कोई चीज लाने की अनुमति नहीं होगी।

एजेंट के साथ-साथ किसी भी कर्मचारी को अपने साथ मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति मतगणना के दौरान ईवीएम की वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी। ये आदेश 3 जून 2024 को आधी रात से लागू होंगे।

आदेशों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतगणना केंद्र में अपने साथ हथियार, अग्रिशस्त्र, माचिस की डिब्बी, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, लिक्विड केमिकल, Mobile Phone, Cellular Phone, Laptop, iPad, Codeless Phone, Walkie-Talkie, Wireless Set, Watch Pager,अतिरिक्त कपड़ा, बेल्ट, चाबी का छल्ला, पैन, पैनसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रिानिक गैजेट या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु ले जाने पर पूर्ण पाबंदी होगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्घ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी।