सिरसा में 3 जुलाई से 11 जुलाई तक लगी धारा 144, डीसी ने ये दिए आदेश

हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश आर.के. सिंह ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की सीनियर सेकेंडरी द्वारा सीनियर सेकेंडरी (शैक्षणिक) (री-अपियर) एवं सेकेंडरी (शैक्षणिक) फ्रेश/री-अपियर, 
 
सिरसा में 3 जुलाई से 11 जुलाई तक लगी धारा 144, डीसी ने ये दिए आदेश
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हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश आर.के. सिंह ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की सीनियर सेकेंडरी द्वारा सीनियर सेकेंडरी (शैक्षणिक) (री-अपियर) एवं सेकेंडरी (शैक्षणिक) फ्रेश/री-अपियर, सुधार परीक्षा के मद्देनजर अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के समीप धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। 

ये परीक्षाएं 3 जुलाई से 11 जुलाई तक स्थानीय आर.एस.डी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल SIRSA, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल काठ मंडी सिरसा, राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला ग्राउंड सिरसा में आयोजित की जाएगी।


जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। केंद्रों में केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।  

ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।