हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर धारा 144 लागू, शराब की बिक्री पर 23 से 25 तक पाबंदी

जिलाधीश प्रदीप दहिया ने लोकसभा आम चुनाव 2024 को हिसार संसदीय क्षेत्र में निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। 
 
हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर धारा 144 लागू, शराब की बिक्री पर 23 से 25 तक पाबंदी
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जिलाधीश प्रदीप दहिया ने लोकसभा आम चुनाव 2024 को हिसार संसदीय क्षेत्र में निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। 

यह आदेश भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू किए हैं। आदेश आज 23 मई से 25 मई को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे।

जिलाधीश ने कहा है कि 23 मई को सायं 6 बजे चुनावी प्रचार बंद कर दिया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार जनसभा, रैली इत्यादि से प्रचार नहीं कर सकता है। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी वाहन पर लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, कोडलेश फोन इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति पोलिंग स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। 

उन्होंने सभी मीडियाकर्मियों से कहा है कि वे चुनाव से संबंधित परिणाम को लेकर किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल को प्रसारित व प्रकाशित न करें। 

उन्होंने आदेशों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्रों में हथियार के साथ प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन ये आदेश पुलिस विभाग तथा लोकसभा आम चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अन्य सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर लागू नहीं होंगे। 

उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि इन आदेशों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।

शराब की बिक्री पर रहेगी पाबंदी :
जिलाधीश ने 23 से 25 मई तक तथा मतगणना के दिन यानी 4 जून को सभी शराब की दुकानों को बंद रखने तथा होटल, रेस्तरां तथा बार इत्यादि में शराब नहीं परोसने के आदेश भी जारी किए गए हैं। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त इन आदेशों की दृढ़ता से अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।