हरियाणा में नहरों के आसपास धारा 144 लागू, नहरों में नहाने पर पूर्ण प्रतिबंध
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जिलावासियों का आह्वान किया कि वे गांवों के पास से गुजर रही नहरों पर ना जाएं। चूंकि नहरों की गहराई के चलते अक्सर पानी के बहाव में नागरिकों के डूबने की आशंका बनी रहती है। नहरों में नहाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला में धारा 144 लगाई गई है।
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जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जिलावासियों का आह्वान किया कि वे गांवों के पास से गुजर रही नहरों पर ना जाएं। चूंकि नहरों की गहराई के चलते अक्सर पानी के बहाव में नागरिकों के डूबने की आशंका बनी रहती है। नहरों में नहाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला में धारा 144 लगाई गई है।
जिलाधीश ने कहा कि गर्मी के मौसम में अक्सर युवाओं को नहरों में स्नान करते हुए हुए देखा जाता है व कई बार नहरों में नहाते वक्त लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। उन्होने कहा कि नहरों में स्नान करने पर पूर्णत: पाबंदी है और जो भी व्यक्ति नियमों के विरुद्ध नहरों में स्नान करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नहरों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं,ताकि नहरों में गहरे पानी मे कोई भी व्यक्ति ना उतर पाए।उन्होंने बच्चों के अभिभावकों का आह्वान किया कि वे बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें।उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।