हरियाणा के सभी जिलों में फिर बढ़ी पाबंदियां, क्या लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है हरियाणा ?
हरियाणा में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। सख्ती बढ़ा दी गई है, नई पाबंदियां लागू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और करनाल सहित प्रदेश के सभी जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। और सभी जिलों में पाबंदियां बढ़ा दी गई है।
साथ ही इन जिलों के बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं ली है उनकी स्कूलों में एंट्री बैन की जाएगी। जिला प्रशासन को नई पाबंदियां लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली में बढ़ रहे मामलों के कारण एनसीआर से सटे जिलों में पाबंदियां और सख्त की गई है। वहीं प्रदेश में स्कूल बंद रहने की समय सीमा भी 26 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
हरियाणा में कोरोना के आंकड़ें
हरियाणा के 22 जिलों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में सामने आए हैं। वहीं चरखी दादरी, पलवल और नूंह में सबसे कम मरीज मिले।
जिला केस
- गुरुग्राम 3897
- फरीदाबाद 1106
- करनाल 607
- सोनीपत 512
- अंबाला 508
- पंचकूला 441
- पानीपत 217
- हिसार 178
- रोहतक 204
- यमुनानगर 168
- झज्जर 166
- कुरुक्षेत्र 148
- भिवानी 114
- सिरसा 94
- फतेहाबाद 92
- चरखी दादरी 41
- पलवल 28
- नूंह 15
बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो स्कूलों में नो एंट्री
हरियाणा में कोरोना के खतरे के बीच बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बच्चों के टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे ने वैक्सीन की डोज नहीं ली है उसे स्कूल खुलने के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसे में सभी बच्चों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करवाएं।
ये हैं पाबंदियां
कोरोना मामलों के आधार पर जिलों को श्रेणियों में बांटा गया है। पाबंदियों के लिहाज से प्रथम श्रेणी के जिलों में खेल परिसर, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। यहां सिर्फ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के लिए प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। दर्शकों या अन्य लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाने की सलाह दी गई है। बार और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे।
ये भी जानें
प्रथम श्रेणी के जिलों के लिए नियम
- बार और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
- सरकारी-निजी कार्यालयों में आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 50 प्रतिशत कर्मचारी बुलाए जा सकेंगे।
- दूध और दवा सहित जरूरी वस्तुओं की दुकानों को देर रात तक खोलने की छूट।
- सार्वजनिक सभाओं, रैली और धरने-प्रदर्शनों पर प्रतिबंध।
- सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, मनोरंजन पार्क व बिजनेस एक्जीबिशन बंद।
- खेल परिसर व स्टेडियम में सिर्फ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के लिए खिलाड़ी कर सकेंगे अभ्यास
- राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति होगी।
- किसी बाहरी व्यक्ति को स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों पर भी पाबंदियां लगाई गई है।