हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना

 
 हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना
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हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं व मुद्दों का समाधान करना, व्यापारी व राज्य सरकार के बीच एक सेतु का काम करना, 

व्यापारियों की सामाजिक सुरक्षा व बीमा कवर सुनिश्चित करना, राज्य में निवेश व रोजगार के अवसर बढ़ाना, व्यापारियों से जुड़े विभिन्न विभागों के नियमों व शर्तों का विश्लेषण करना और उनके समीकरण के लिए सरकार को सुझाव देने के साथ-साथ व्यापारिक कल्याण फंड का गठन करना है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार बोर्ड में 18 वर्ष से अधिक आयु का एक व्यक्ति चेयरमैन तथा दो व्यक्ति वाईस चेयरमैन होंगे। इसके अलावा वित्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, श्रम, 

आबकारी व कराधान, उद्योग एवं वाणिज्य, ऊर्जा, खनन एवं भूविज्ञान, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभागों के प्रशासनिक सचिव बोर्ड के सदस्य होंगे जबकि हरियाणा सिविल सेवा का अधिकारी जो बोर्ड का सचिव भी है, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। 

अधिसूचना अनुसार राज्य सरकार समय-समय पर दस गैर- सरकारी सदस्यों को बोर्ड का सदस्य भी मनोनीत कर सकती है।

बोर्ड का मुख्यालय चंडीगढ़/ पंचकूला में होगा। यदि आवश्यक हो तो चेयरमैन राज्य में कहीं भी बैठक बुला सकता है।