Railway News: भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में शराब ले जाने को लेकर नए नियम किए जारी

 ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो इस दौरान आपको कई नियमों का पालन करना होगा।
 
railway news
WhatsApp Group Join Now
 

ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो इस दौरान आपको कई नियमों का पालन करना होगा। कई बार देखा जाता है कि कुछ यात्री शराब पीकर ट्रेन में सफर करते हैं...

या फिर कई बार यात्री ट्रेन में अपने साथ शराब लेकर भी सफर करते हैं. आइए आपको बताते हैं कि ट्रेन में शराब ले जाने के क्या नियम हैं? क्या आप ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं?

शराब को लेकर सभी राज्यों के अलग-अलग नियम हैं

आपको बता दें कि ट्रेन में शराब ले जाना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य की यात्रा कर रहे हैं क्योंकि शराब को लेकर सभी राज्यों के अपने-अपने नियम हैं। संविधान में इस बात की आजादी दी गई है कि आप शराब को लेकर अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं.

रेलवे अधिकारी ने दी जानकारी

वहीं, ट्रेन, मेट्रो या बस जैसी किसी भी परिवहन सुविधा के माध्यम से शराब को एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं लाया जा सकता है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है. ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. अगर कोई भी यात्री ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करता है तो उसके खिलाफ रेलवे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है.


500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा

इन लोगों के खिलाफ भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति के पास ट्रेन में कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु पाई जाती है। तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. वहीं, अगर इस वस्तु से किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो इसकी भरपाई व्यक्ति को करनी होगी।

कई राज्य शुष्क राज्य हैं

वर्तमान समय में देश के कई राज्य शुष्क राज्य हैं जैसे बिहार और गुजरात पूरी तरह से शुष्क राज्य हैं। अगर आप यहां शराब के साथ पकड़े गए तो आप कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसके अलावा अगर शराब की बोतल खुली पाई जाती है.

तो उस स्थिति में भी रेलवे जुर्माना लगा सकता है. इसके अलावा अगर ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है तो यह शराब को लेकर टैक्स चोरी का भी मामला हो सकता है. ऐसे मामले में अपराधी को जीआरपी को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद उस राज्य का उत्पाद शुल्क विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा.