Promotion Hold: हरियाणा के इन कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, नहीं मिलेगा प्रमोशन, कोर्ट का फैसला

इन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें अन्य पुलिस विंग जैसे हरियाणा आर्म्ड पुलिस और कमांडो बल की तरह इंस्पेक्टर पद की पदोन्नति में शामिल किया जाए। याचिका में इसके पीछे उन्होंने वजह बताई थी कि उन्हें अन्य पुलिसकर्मियों के साथ समान ट्रेनिंग दी जाती है और एक बराबर काम करते हैं, तो इसलिए समान पदोन्नति के हकदार है।
वहीं कोर्ट में हरियाणा सरकार ने तर्क दिया कि दोनों में अंतर है। सरकार ने बताया कि इंडियन रिज़र्व बटालियन एक विशेष बटालियन है, जिसे केंद्र सरकार के निर्देशों पर बनाया गया था। भर्ती और ट्रेनिंग में केंद्र देखती है और इनका योगदान पूरे देश में लिया जाता है। जबकि हरियाणा पुलिस के अन्य कैडर पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होते हैं और उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति हरियाणा सरकार अधीन होता है।
कोर्ट ने यह मानते हुए कि इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती की प्रक्रिया हरियाणा पुलिस के अन्य कैडरों से अलग है, उनकी याचिका खारिज कर दी।