Haryana News: फर्जी जाति व दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे पति-पत्नी ने ली थी नौकरी, बर्खास्त टीचर को 3 साल की सजा

हरियाणा में पानीपत जिले की कोर्ट ने एक बर्खास्त टीचर को 3 साल की सजा और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी का मामला 8 साल से विचाराधीन था।
 
फर्जी जाति व दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे पति-पत्नी ने ली थी नौकरी
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Haryana News: हरियाणा में पानीपत जिले की कोर्ट ने एक बर्खास्त टीचर को 3 साल की सजा और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी का मामला 8 साल से विचाराधीन था।  दोषी ने गलत जाति एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे संस्कृत टीचर की नौकरी हासिल की थी।

मामले के अनुसार, 15 जून 2014 को सिटी थाना में समाजसेवी एवं रिटायर्ड बैंककर्मी टेकराम दहिया ने इस फर्जीवाड़े की शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। दोषी टीचर तेजबीर राठी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पत्थरगढ़ में तैनात था।

पति-पत्नी दोनों शामिल

फर्जीवाड़े की इस कहानी में केवल उक्त शिक्षक ही नहीं, बल्कि इसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। दोनों ने गलत दिव्यांग प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाई थी। दोनों को विभाग ने बर्खास्त कर दिया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन था। जिसमें आज सजा सुनाई गई है। तेजबीर ने करीब 1995 में नौकरी हासिल की थी।