OPS Update: हरियाणा में पुरानी पेंशन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब 2006 के बाद पक्के कर्मचारी भी होंगे OPS के हकदार

हरियाणा सरकार की अपील को खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इससे प्रदेश के 5 हजार से अधिक रिटायर कर्मियों को फायदा होगा।
हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी 2006 के बाद नियमित हुए हैं, वह भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। इससे पहले, सरकार ने ये तर्क दिया था कि ये कर्मचारी इस स्कीम के हकदार नहीं हैं। लेकिन हरियाणा सरकार की अपील को खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की बैंच ने कहा कि देश में बेरोजगारी से हर कोई परिचित है, लोग थोड़े पैसे के लिए पार्ट टाइम नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
राज्य आदर्श नियोक्ता होता है और उससे बदले हरियाणा सरकार नागरिकों के उत्पीड़न की अपेक्षा नहीं की जाती है। मामूली राशि का भुगतान करके नागरिकों को नियमित नियुक्ति से वंचित कर यह उनका उत्पीड़न है।
एडहॉक नियुक्तियां कर राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और ऐसा करना सामाजिक और आर्थिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन होगा। हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारी रखने की नीति में संशोधन पर विचार करे।