सीएम मनोहर लाल की घोषणा पर अधिसूचना जारी, अब लावारिस पशु से मौत होने पर मिलेंगे 5 लाख रुपए

 
सीएम मनोहर लाल की घोषणा पर अधिसूचना जारी, अब लावारिस पशु से मौत होने पर मिलेंगे 5 लाख रुपए 
WhatsApp Group Join Now

हरियाणा में सड़कों पर घूमते बेसहारा गौवंश आज एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि प्रदेश सरकार इनके संरक्षण के लिए अनेक कदम उठा रही है लेकिन धरातल पर इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। सड़कों पर घूमते इन पशुओं की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। कई मामलों में इन पशुओं की वजह से गंभीर चोटें भी आई है, जिनकी वजह से उम्र भर का दर्द मिलता है। 

अधिसूचना जारी

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गत दिनों कुरुक्षेत्र दौरें पर आवारा पशुओं से होने वाले हादसों के शिकार लोगों के लिए एक योजना बनाने का ऐलान किया था। सीएम ने कहा था कि इस तरह के हादसों से जूझने वाले लोगों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को मुआवजा मिलेगा। आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

5 लाख रुपए मिलेंगे

सीएम मनोहर लाल ने अपनी घोषणा में कहा था कि किसी बेसहारा पशु के हमले या उसके कारण दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो प्रदेश सरकार मृतक के परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी। वहीं उन्होंने कहा था कि सरकार इस तरह के हादसों पर अंकुश लगाने के लिए बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाकर गौशालाओं में भेज रही है। ऐसे पशुओं को रखने वाली गौशालाओं के लिए विशेष फंड जारी किया जा रहा है।  वहीं, शहरों में जानबूझकर गौवंश छोड़ने वाले पशु मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नगर निगम की टीमों द्वारा ऐसे पशुओं को जब्त कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। 

ऐसे उठाएं लाभ

हरियाणा में रहने वाले सभी परिवार योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक है। मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि परिवार के मुखिया और स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में दिव्यांग लाभार्थी के बैंक खाते में राशि आएगी। आर्थिक मदद के लिए मौत या दिव्यांगता के तीन महीने के अंदर आनलाइन आवेदन करना होगा।