New Rule 2024: 1 जून से Driving Licence के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, यहां देखिए पूरी जानकारी

आजकल आपने देखा होगा हर दूसरे इंसान के पास गाड़ी है। हर कोई अपनी जरूरत या शौक के हिसाब में बाइक स्कूटी या फिर गाड़ी में आना-जाना करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब 1 जून से नए परिवहन नियम लागू होने वाले है। 
 
1 जून से Driving Licence के नियमों में होगा बड़ा बदलाव
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Driving Licence New Rules 2024: आजकल आपने देखा होगा हर दूसरे इंसान के पास गाड़ी है। हर कोई अपनी जरूरत या शौक के हिसाब में बाइक स्कूटी या फिर गाड़ी में आना-जाना करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब 1 जून से नए परिवहन नियम लागू होने वाले है। 


इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में आपको परिवहन और ड्राइविंस लाइसेंस से जुड़े नए नियमों के बारें में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) 1 जून 2024 से वाहन नए नियमों को जारी करने जा रहा है। 

नए नियमों के तहत 18 साल से कम उम्र से लेकर तेज गति से गाड़ी चलाने वाले लोगों को 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, 18 साल से कम उम्र पर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और 25 साल तक नया लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है। 

किन लोगों पर लगेगा कितना जुर्माना?

1.    तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना
2.    नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर: 25 हजार रुपये तक का जुर्माना 
3.    बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर: 500 रुपये का जुर्माना
4.    हेलमेट न पहनने पर: 100 रुपये का जुर्माना
5.    सीट बेल्ट न पहनने पर:100 रुपये का जुर्माना

इसके साथ ही अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने का सोच रहे हैं, मगर RTO में टेस्ट देने से घबराते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार अब इस प्रक्रिया को आसान बना रही है। अब से ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आपके पास एक अलग ऑप्शन होगा। 

1 जून से आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष निजी संस्थानों में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो इस नए ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने पर या उसी दिन उसे रिन्यू कराना ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने आसपास के स्थानीय RTO (ज़ोनल ऑफिस) जाना होगा।