हरियाणा में इंडस्ट्री लगाने पर मिलती हैं कई सुविधाएं, एक्सपोर्ट पर भी नहीं लगता टैक्स, जानें और क्या है फैसिलिटी

 
cc
WhatsApp Group Join Now

हरियाणा में उद्योग-धंधे लगाने वाले लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है। हरियाणा समेत देश में 16 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) स्थापित किए गए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आते हैं। इनकी स्थापना के पीछे का मुख्य मकसद अतिरिक्त औद्योगिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और घरेलू एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है।

स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, SEZ उद्योगों को प्लांट के रखरखाव, विकास और परिचालन के लिए जरूरी सामानों की खरीद व आयात पर शुल्क नहीं देना होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 10AA के तहत शुरुआत के 5 सालों के लिए निर्यात पर 100 फीसदी टैक्स छूट होती है। अगले 5 सालों के लिए ये 50 फीसदी छूट मिलती है।

आईटी एक्ट के सेक्शन 115 जेबी के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) से छूट मिलती है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स व स्टेट सेल्स टैक्स भी नहीं देना होता। हालांकि, अब इन सभी को जीएसटी के अंतर्गत ला दिया गया है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स को इसके लिए कोई जीएसटी नहीं देनी होती। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा लगाया कोई अन्य शुल्क भी इन पर लागू नहीं होता। अगर केंद्र व राज्य स्तर पर किसी अनुमति की जरूरत होती है तो इन उद्योगों को अलग-अलग मंत्रालयों या विभागों को चक्कर नहीं लगाने होते। इन्हें सारी अनुमतियां एक ही स्थान पर मिल जाती हैं।