हरियाणा के नारनौल में हुई बड़ी गिरफ्तारी, इंजीनियर समेत सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार

 
हरियाणा में हुई बड़ी गिरफ्तारी, इंजीनियर समेत सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार
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शिकायतकर्ता श्रीमति नेहा कुमारी निवासी गांव नयागांव, जिला रेवाड़ी द्वारा ए.सी.बी को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके पिता के विरूद्ध दर्ज अभियोग संख्या 467/2023 थाना शहर नारनौल को रमेश कुमार, उप निरीक्षक सिटी थाना, नारनौल द्वारा रफा-दफा करने की ऐवज में शिकायतकर्ता से 10 हजार रूपये बतौर रिश्वत की मंाग कर रहा था। इस रिश्वत राशी 10 हजार में से आरोपी द्वारा पहले ही शिकायतकर्ता से 8,000/-रूपये ले चुका था तथा बकाया 2,000/-रूपये रिश्वत राशी लेते हुए दिनांक 09.07.2023 को ए.सी.बी. गुरूग्राम की टीम द्वारा मौका पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। जिस पर अभियोग संख्या 30 दिनांक 09.07.2023 धारा 7 पी.सी. एक्ट व 384, 120-बी भा.द.स., थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम दर्ज किया गया था।

उपरोक्त मुकदमा में आरोपी उप निरीक्षक रमेश कुमार की माननीय न्यायालय अतिरिक्त सैशन जज, नारनौल द्वारा दिनांक 17.08.2023 को जमानत मंजूर की गई थी। अभियोग में तफतीश पूर्ण होने उपरान्त उक्त आरोपी उप निरीक्षक रमेश कुमार के विरूद्ध दिनांक 20.01.2025 को धारा 7 पी.सी. एक्ट व 384 भा.द.स. के तहत ए.सी.बी. गुरूग्राम द्वारा चालान (चार्जशीट) माननीय न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, नारनौल में दिया गया है। यह मामला अब माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

इसी प्रकार, एक अन्य अभियोग में शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी दयानन्द कालोनी, मॉडल टाऊन, हिसार द्वारा ए.सी.बी हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप था कि वह जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हांसी में ठेकेदार का काम करता है। उसके द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हांसी में करवाये गये कार्याें की बिलों की अदायगी करने की ऐवज में महेश चन्द, कार्यकारी अभियंता उससे 15,000/- रूपये बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है। इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने से सम्बन्धित रिकार्डिंग भी पेश की गई। जिसके आधार पर मुकदमा क्रमांक 08 दिनांक 13.06.2019 धारा 7 पी.सी. एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार में दर्ज किया गया था।

अभियोग में तफतीश पूर्ण उपरान्त महेश चन्द, कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हांसी, जिला हिसार के विरूद्ध दिनांक 20.01.2025 को धारा 7 पी.सी. एक्ट के तहत ए.सी.बी. हिसार द्वारा चालान (चार्जशीट) माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय, हिसार में दिया गया है। इस मामले में अब माननीय न्यायालय द्वारा आगामी तिथि 30 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है।