हरियाणा में पशुधन बीमा योजना को सेवा अधिकार अधिनियम में किया शामिल, अब 45 दिन में देना होगा जबाव

 
हरियाणा में पशुधन बीमा योजना को सेवा अधिकार अधिनियम में किया शामिल
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हरियाणा में पशुपालन तथा डेयरी विभाग की पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना-राष्ट्रीय पशुधन मिशन, को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया गया है। अब यह योजना 45 दिन की निर्धारित समय-सीमा के प्रदान की जाएगी। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।

इस योजना के लिए विभाग के उप-मंडल अधिकारी को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए उप-निदेशक, पशुपालन तथा डेयरी/सघन पशुधन विकास परियोजना को प्रथम अपीलीय अधिकारी जबकि हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक अथवा उप-निदेशक स्तर के उनके प्रतिनिधि को द्वितीय अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।