12वीं की छात्रा की कॉपी पर लेक्चरर ने लिखा था-‘Do You Like Me’, अब कोर्ट ने सुनाई यह सजा

 
12वीं की छात्रा की कॉपी पर लेक्चरर ने लिखा था-‘Do You Like Me’, अब कोर्ट ने सुनाई यह सजा
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Chaupal TV, Karnal

गुरू और शिष्य के पवित्र रिश्ते की मर्यादा को लांघकर इसको बदनाम करने वाले एक लेक्चरर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अब 5 साल का कैद और 25 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय एससी/एसटी व पॉक्सो और क्राइम अगेंस्ट वुमैन जिला कैथल की अदालत ने दोषी को यह सजा दी है। साथ ही जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

The Additional District and Sessions Judge has now sentenced a lecturer, who defames the sacred relationship of Guru and disciple, to 5 years imprisonment and a fine of Rs 25,000. The court of Additional District and Sessions Judge, Special Court SC / ST and POCSO and Crime Against Women District Kaithal has given this punishment to the guilty. Also, in default of payment of fine, the guilty will have to undergo additional imprisonment.

पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सीवन अंतर्गत के एक गांव निवासी 12वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा की कॉपी पर अंग्रेजी पढ़ाने वाला प्राध्यापक संजीव बुरी नियत से छात्रा का हाथ पकड़ कर कॉपी की जांच दौरान डू यू लाइक मी, यश/नॉट के अतिरिक्त बाद में मिश यू, लव, यू आर जान आदि अपशब्द लिखता था।

12वीं की छात्रा की कॉपी पर लेक्चरर ने लिखा था-‘Do You Like Me’, अब कोर्ट ने सुनाई यह सजा

Giving information, Superintendent of Police Lokendra Singh said that Professor Sanjeev, who taught English on the copy of a minor student of class 12, resident of a village under police station Siwan, held the student’s hand with a bad intention, during the investigation of the copy, Do You Like Me, Yash / Not Apart from this, later Mish used to write abusive words like you, love, you are life etc.

जिस पर छात्रा ने प्रिसिंपल से शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी उसने मिश यू का कमेंट किया गया। छात्रा ने आरोप लगाया कि प्राध्यापक छात्रा पर क्लास में भी अक्सर व्यंग्य कसता रहता था। जिस पर 24 अक्टूबर 2017 को थाना सीवन में अभियोग दर्ज किया गया।

पुलिस द्वारा अभियोग की जांच के दौरान दयोरा निवासी आरोपी संजीव कुमार को 12 मार्च 2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 506 तथा पॉस्को एक्ट की धारा 10 व 12 अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस द्वारा जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने उपरांत अभियोग को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया।