करनाल नगर निगम ने बकाएदारों से कर वसूली की प्रक्रिया को किया तेज
बकाएदारों को जारी किए गए थे नोटिस
इससे पहले भी प्रॉपर्टी टैक्स शाखा ने बकाएदारों को नोटिस जारी किए थे और कुछ प्रतिष्ठानों को सील भी किया था। टैक्स बकाएदारों को कई बार चेतावनी और समय-सीमा दिए जाने के बावजूद नगर निगम बकाया राशि का केवल एक अंश ही वसूल कर पाया है। करीब 350 करोड़ रुपए का कर बकाया है, 25 करोड़ रुपए वसूली के लक्ष्य में से अब तक नगर निगम ने 6.36 करोड़ रुपए वसूल किए हैं, जबकि पिछले साल 21.92 करोड़ रुपए वसूले गए थे।
बकायादारों की संपत्ति हो सकती है जब्त
नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने संपत्ति कर विभाग को बकायादारों, खास तौर पर 50 लाख रुपये से अधिक बकाया वाले बकायादारों से वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि अगर बकाया राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो गैर-अनुपालन करने वाले बकायादारों की संपत्ति जब्त कर ली जानी चाहिए।
डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा कि मैंने संपत्ति कर शाखा को निर्देश दिया है कि वे उन बकाएदारों से वसूली प्रक्रिया में तेजी लाएं जिन्हें पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है। अधिकारियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए कहा गया है।
कुछ कार्यालयों ने चुकाना शुरू कर दिया है बकाया
उन्होंने कहा कि कुछ सरकारी कार्यालयों ने अपना बकाया चुकाना शुरू कर दिया है। मत्स्य विभाग ने 20 लाख रुपये का भुगतान किया है, और हैफेड कार्यालय ने संपत्ति कर के रूप में 6 लाख रुपये जमा किए हैं। आयुक्त ने कहा कि अन्य विभागों के साथ चर्चा चल रही है और अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उन्हें पत्र देकर अपना बकाया चुकाने का आग्रह कर रहे हैं।
लाल डोरा क्षेत्र में संपत्तियों के लिए संपत्ति आईडी बनाने के बारे में, एनडीसी पोर्टल और करनाल एमसी वेबसाइट पर उनकी आईडी अपलोड किए जाने के बाद 160 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इन आपत्तियों का समाधान करने और किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
डॉ. वैशाली शर्मा ने जोर देकर कहा कि सभी आपत्तियों का तुरंत और सेवा के अधिकार (RTS) अधिनियम के अनुपालन में समाधान किया जाना चाहिए। शर्मा ने दोहराया कि सभी आपत्तियों का पारदर्शी तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए तथा उन्हें अनुचित तरीके से वापस नहीं लिया जाना चाहिए।