हरियाणा में कानूनगो गिरफ्तार, 5 लाख रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़ा

शिकायतकर्ता राजकुमार निवासी कलायत जिला कैथल द्वारा ए.सी.बी को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि कर्मबीर सिंह कानूनगो, कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी, सैक्टर 8 पंचकूला उससे उसकी जमीन की निशानदेही करने की ऐवज में 5,00,000/- रुपये बतौर रिश्वत राशि मांग रहा है। दिनांक 26.11.2024 को ए.सी.बी. अम्बाला की टीम द्वारा कर्मबीर सिंह कानूनगो को 5,00,000/- रुपये बतौर रिश्वत लेते हुए मौका पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।
2. इस प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा की गई रिकॉर्डिंग के आधार पर चरण सिंह उर्फ चरणा निवासी सैक्टर 18, कैथल (प्राईवेट व्यक्ति) की भी संलिप्ता पाई गई थी। जिसके आधार पर दिनांक 26.11.2024 को चरण सिंह उर्फ चरणा (प्राईवेट व्यक्ति) को भी गिरफ्तार किया गया था। उक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा संख्या 17 दिनांक 26.11.2024 धारा 7, 7ए, 13(1)बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व धारा 61(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत थाना भष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया गया था।
अभियोग में तफतीश पूर्ण होने उपरान्त उपरोक्त दोनो आरोपियों कर्मबीर सिंह कानूनगो, कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी, पंचकूला व चरण सिंह उर्फ चरणा (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध दिनांक 24.01.2025 को धारा 7, 7ए, 13(1)बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व धारा 61(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत ए.सी.बी. अम्बाला द्वारा चालान (चार्जशीट) माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय कैथल में दिया गया है। इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आगामी तिथि 4 फरवरी, 2025 निर्धारित की गई है।