कैथल के सरकारी अस्पताल में दो कर्मचारियों पर गिरी गाज, जानिये क्या है मामला ?

Chopal Tv, Kaithal हरियाणा के कैथल के सरकारी अस्पताल के दो कर्मचारियों के मुश्किलें बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्या को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे है। जिसकी वजह से दो कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है। पब्लिक हेल्थ मनेजर विजय गुप्ता और पद...
 
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कैथल के सरकारी अस्पताल में दो कर्मचारियों पर गिरी गाज, जानिये क्या है मामला ?

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हरियाणा के कैथल के सरकारी अस्पताल के दो कर्मचारियों के मुश्किलें बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्या को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे है। जिसकी वजह से दो कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है।

पब्लिक हेल्थ मनेजर विजय गुप्ता और पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता न रखने वाली साइकोलॉजिस्ट परवेश कुमारी को एक ही समय में दो जगह हाजरी लगाने पर टर्मिनेट किया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता जयपाल रसूलपुर ने दोनों के खिलाफ शैक्षणिक योग्यता को लेकर सीएम विंडो में शिकायतें की थी।

Public Health Manager Vijay Gupta and Psychologist Parvesh Kumari, who did not have the educational qualification commensurate with the post, have been terminated for appearing at two places at the same time. RTI activist Jaipal Rasulpur had complained against both of them in CM Window regarding educational qualification.

इस मामले की जांच में सीएमओ कैथल ने दोनों कर्मचारीयों को दोषी मानते हुए उन्हें तुरंत नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता जयपाल ने बताया कि विजय गुप्ता, जो कोरोना काल के चलते अस्पताल में पब्लिक हेल्थ मैनेजर की पोस्ट पर जुलाई 2020 पर नियुक्त किए गए थे।

हैरानी की बात है कि विजय गुप्ता ने नियुक्ती के लिए एमबीए की डिग्री लगाई थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने दो-दो जगह हाजिरी लगाई थी। जयपाल ने बताया कि विजय गुप्ता ने एमबीए की डिग्री के पेपर मेरठ में दिए और अस्पताल में भी अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट पर हाजिरी भी लगाई।

Surprisingly, Vijay Gupta had applied for an MBA degree for the appointment, to complete which he had appeared in two places. Jaipal told that Vijay Gupta gave the MBA degree papers in Meerut and also attended the post of Account Assistant in the hospital.

इसके अलावा दूसरी शिकायत में परवेश कुमारी को टर्मिनेट किया गया है। वह फरवरी 2014 से जिला कैथल के सरकारी अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत साइकोलॉजिस्ट के पद पर लगी हुई थी।

परवेश कुमार साइकोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त थे लेकिन उनके पास न्यूनतम योग्यता एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री नहीं थी। परवेश के पास केवल एमफिल साइकोलॉजी की डिग्री है, जो कि उपरोक्त साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए अवैध है।

Parvesh Kumar was appointed to the post of Psychologist but did not have the minimum qualification MPhil Clinical Psychology degree. Parvesh has only MPhil Psychology degree, which is illegal for the above Psychologist post.