Haryana News: हरियाणा की जेल में जलेबी बाबा की मौत: नशीली चाय पिलाकर 120 महिलाओं से दुष्कर्म मामले में काट रहा था सजा

हरियाणा में हिसार के केंद्रीय कारागार-2 में सजा काट रहे जलेबी बाबा के नाम से फेमस कैदी बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी की मौत हो गई।
 
हरियाणा की जेल में जलेबी बाबा की मौत: नशीली चाय पिलाकर 120 महिलाओं से दुष्कर्म मामले में काट रहा था सजा
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Haryana News: हरियाणा में हिसार के केंद्रीय कारागार-2 में सजा काट रहे जलेबी बाबा के नाम से फेमस कैदी बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी की मौत हो गई। बुधवार को जलेबी बाबा की तबीतय बिगड़ गई थी। तबीयत खराब होने के कारण पुलिसकर्मियों ने उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

जलेबी बाबा दुष्कर्म और IT एक्ट के तहत 14 साल की सजा काट रहा था। फतेहाबाद में टोहाना के निवासी बिल्लू राम पर आरोप था कि उसने नशीला चाय पिलाकर 120 महिलाओं के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। उसकी इन हरकतों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। तब मामला चर्चित बना और कोर्ट ने बाबा को 14 साल की सजा सुनाई।

पुलिस के मुताबिक, जेल में बाबा कई दिनों से बीमार था। उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज लाया गया तो उसकी तबीयत में सुधार हुआ। इसके बाद उसे वापस सेंट्रल जेल भेज दिया गया। लेकिन, बैरक में उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दोबारा लाए तो उसे मृत घोषित कर दिया। आजाद नगर थाना पुलिस ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसका पोस्टमॉर्टम करवाया।


‎8 साल की उम्र में घर से निकला
दुष्कर्मिस्ट बाबा ने पकड़े जाने के बाद पूछताछ में पुलिस को बताया था कि वह मूल रूप से पंजाब में मानसा का रहने वाला है। 8 साल की उम्र में वह मानसा से निकल कर दिल्ली चला गया। काफी समय दिल्ली में घूमा तब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसे बाबा दिगंबर रामेश्वर मिले। बिल्लू ने उन्हें अपना गुरू बनाया और उनके साथ उज्जैन के डेरे में रहने लगा।

18 की साल की उम्र में वह अपने घर मानसा आया को घरवालों ने उसकी शादी कर दी। वर्ष 1984 में वह मानसा से टोहाना आया और जलेबी की रेहड़ी लगाने लगा। बिल्लू ने करीब 20 साल पहले टोहाना में मंदिर बनाया, जहां उसके पास तंत्र-मंत्र से इलाज कराने के लिए मरीज आने लगे।


नशे की गोली खिलाकर घिनौना काम करता
पुलिस पूछताछ में जलेबी बाबा ने बताया कि उसके पास आने वाली महिलाओं को वह बहला-फुसलाकर नशे की गोली खिलाता और उनके साथ घिनौना काम करता था। वह अपनी इस करतूत के वीडियो भी अपने मोबाइल से बनाता। बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता और पैसे ऐंठता। बदनामी के डर से महिलाएं किसी को कुछ नहीं बता पाती थीं।

13 अक्टूबर 2017 को एक महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ शहर पुलिस टोहाना में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद 19 जुलाई 2018 में तत्कालीन SHO प्रदीप कुमार की शिकायत पर भी मामला दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस बाबा को पकड़ने पहुंची तो घटनास्थल से चिमटा, राख, भभूत, नशे की गोलियां, VCR, आदि बरामद हुए। साथ ही बाबा के मोबाइल से करीब 120 अलग-अलग महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने के वीडियो बरामद हुए।


सजा सुनकर रो पड़ा था जलेबी बाबा
जब बाबा पर दुष्कर्म के सभी आरोप सिद्ध हो गए तब कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। सजा सुनते ही बाबा कोर्ट में रो पड़ा था। उसने कहा था कि वह अब उम्रदराज है, उसे शुगर भी है। मोतियाबिंद के चलते उसे दिखाई भी नहीं देता। ये बहाने लगाकर बिल्लू ने रहम करने की अपील की।

इस पर कोर्ट ने भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा था, 'यह एक ऐसा मामला है, जहां नाबालिग लड़कियों को एक पुरुष ने हवस का शिकार बनाया। इससे नाबालिग पर दर्दनाक प्रभाव पड़ा है। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। नाबालिग लड़की के माता-पिता को भी घटना को भुलाने में लंबा समय लगेगा।'

बाबा का वकील बोला- हाईकोर्ट जाएंगे
सजा के बाद दोषी बाबा के वकील गजेंद्र पांडे ने कहा कि वह हाईकोर्ट जाएंगे। न्यायाधीश की अपनी राय है, लेकिन यह केस सिर्फ CD के ही बिहाफ पर था। इस CD को इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। किसी पीड़िता ने सीधे तौर पर बाबा के खिलाफ शिकायत नहीं दी।

पीड़ित पक्ष के वकील बोले- उम्रकैद या फांसी होनी थी
पीड़ित पक्ष के वकील संजय वर्मा और वीके रंगा ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो वे हाईकोर्ट जाएंगे और जिस एक्ट में बाबा बरी हुआ है, उसके खिलाफ अपील करेंगे। जैसा अपराध बाबा ने किया, उसे कम से कम उम्रकैद होनी चाहिए थी। इस प्रकार के कृत्य में बाबा को फांसी होनी चाहिए थी।