Income Tax: आप भी घर बैठे बचा सकते हैं अपने लाखों रुपए का इनकम टैक्स! जाने ये कौन सा तरीका

अगर आप सैलरी पाने वाले व्यक्ति हैं तो आपको अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से सालाना इनकम टैक्स देना होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका हर साल बहुत बड़ा टैक्स कटता है तो आपको इसे बचाने के लिए खास प्लानिंग की जरूरत है
 
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अगर आप सैलरी पाने वाले व्यक्ति हैं तो आपको अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से सालाना इनकम टैक्स देना होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका हर साल बहुत बड़ा टैक्स कटता है तो आपको इसे बचाने के लिए खास प्लानिंग की जरूरत है। आप चाहें तो टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्मार्ट निवेश रणनीति अपनानी चाहिए। इससे न सिर्फ टैक्स बचेगा बल्कि दूसरे फायदे भी मिलेंगे। आइए यहां कुछ टैक्स सेविंग निवेश साधनों पर चर्चा करते हैं।

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर बचाने के कई तरीके उपलब्ध हैं। यहां कुछ सामान्य उपाय दिए गए हैं जिनसे आप आयकर बचा सकते हैं:

धारा 80सी के तहत निवेश:

1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): PPF में निवेश करके आप अधिकतम ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

2. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC): NSC में निवेश करने पर भी 80सी के तहत छूट मिलती है।

3. LIC प्रीमियम: जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम 80C के तहत कटौती के लिए पात्र है।

4. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD): 5 साल की टैक्स सेविंग FD भी 80C के तहत आती है।

5. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): SSY में निवेश भी 80C के तहत छूट प्राप्त है।

6. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP): ULIP पॉलिसी में निवेश भी 80C के तहत छूट प्राप्त है।

धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा:

1. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम: आप अपने और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर ₹25,000 तक की कटौती प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹50,000 तक है।

धारा 80E के तहत शिक्षा ऋण:

1. शिक्षा ऋण पर ब्याज: आप उच्च शिक्षा के लिए लिए गए शिक्षा ऋण के ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं।

धारा 80जी के तहत दान:

1. दान: आप मान्यता प्राप्त धर्मार्थ संस्थाओं और निधियों को दिए गए दान पर कटौती का दावा कर सकते हैं।

धारा 80टीटीए/80टीटीबी के तहत बचत खाते का ब्याज:

1. बचत खाते का ब्याज: बचत खाते (80टीटीए) पर अर्जित ब्याज पर ₹10,000 तक की कटौती।

2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी और बचत खाते के ब्याज पर ₹50,000 तक की कटौती (80टीटीबी)।

होम लोन के ब्याज और मूलधन पर कटौती:

1. धारा 24(बी): होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख तक की कटौती।

2. धारा 80सी: होम लोन के मूलधन पर ₹1.5 लाख तक की कटौती।

अन्य कर बचत विकल्प:

1. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस): आप धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत एनपीएस में ₹50,000 तक की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं।

2. स्वास्थ्य व्यय: वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा व्यय पर धारा 80DDB के तहत कटौती।

इन उपायों का सही और कानूनी तरीके से पालन करके, आप अपने आयकर को प्रभावी ढंग से बचा सकते हैं। साथ ही, किसी भी निवेश को करने से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना उचित है ताकि आपके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुना जा सके।